पठानकोट में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू, खाली ट्रकों को रात 9 बजे तक प्रवेश की अनुमति नहीं

पठानकोट 

गर्मी के मौसम में शाम के समय बाजारों में बढ़ती भीड़ और भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए पठानकोट पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का कहना है कि गर्मी के चलते लोग देर शाम को खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है।

ऐसे में भारी वाहन जिनमें ट्रक, टिप्पर, ट्राला, ट्रैक्टर-ट्राली और कैंटरों के शहर से गुजरने से हादसे बढ़ सकते हैं। इस कारण बड़े वाहनों के लिए शहर में एंट्री का समय निर्धारित किया गया है। पुलिस ने खाली ट्रक, टिप्पर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जो वाहन परमानंद और सुंदरचक साइड से कीड़ी मंगियाल व अन्य क्षेत्रों की ओर रेत, बजरी या अन्य खनिज सामग्री लेने जाते हैं, वे रात 9 बजे से पहले शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे।

लोड वाहन 10 बजे से शहर में नहीं होंगे एंटर
जिला पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जो वाहन क्रशरों से खनिज सामग्री लेकर निकलते हैं, उन्हें रात 10 बजे से पहले शहर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई वाहन नियमों के खिलाफ शहर में दिखा तो कार्रवाई की जाएगी।

दुर्घटनाओं को रोकना पुलिस का मुख्य उद्देश्य
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या दुर्घटना से बचा जा सके।

नियम ना माने को होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
पठानकोट पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले चालकों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दें।


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