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नया कानून ! जानिए कितनी लेकर जा सकते है रेल, मेट्रो और हवाई जहाज में शराब | Alcohol Rules

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Alcohol Rules : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : यात्रा के दौरान आप इतनी शराब की बोतलें साथ लेकर जा सकते है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति वाली बात जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई । (Liquor allowed in Delhi Metro) डीएमआरसी की तरफ से जवाब आया कि एक यात्री दो सील्ड बोतल शराब अपने साथ मेट्रो में ले जा सकते हैं । (Alcohol Rules)

 

ट्रेन में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं

 

ट्रेन के अंदर शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले रेलवे एक्ट 1989 पढ़ लेना चाहिए । दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म (Railway Platform) पर या फिर रेलवे स्टेशन शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा । इस एक्ट के तहत कोई भी मादक पदार्थ आप रेलवे की संपत्ति में नहीं ले जा सकते । रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 का कहना है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। (Alcohol Rules)

 

प्लेन में ले जा सकता है इतनी शराब की बोतलें

 

प्लेन में शराब ले जाने की बात करें तो कोई भी यात्री (Liquor bottles with on the plane) अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है । वहीं अगर प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है । शराब परोसने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है। (Alcohol Rules)

 

कार से अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसे लेकर हर राज्य के अपने अलग अलग कानून होते हैं । दरअसल, शराब एक राज्य सूंची है इसलिए इस पर हर राज्य के अलग अलग कानून हैं । जैसे जिन राज्यों में शराब बैन (Liquor banned in states) है, वहां आप एक बोतल भी शराब लेकर नहीं जा सकते। (Alcohol Rules)

 

 पकड़े जानें पर 5 साल कैद

 

 

वहीं जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है वहां आप कार में एक लीटर तक शराब ले जा सकते हैं । हालांकि, अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब कार से लेकर ट्रेवेल करते हैं तो पकड़े जाने पर आपको 5 साल की कैद या फिर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है । (Alcohol Rules)

 

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