ajakscg : पदोन्नति में आरक्षण को लेकर डॉ भीम राव अम्बेडकर ज्ञान केन्द्र अभियंता भवन में एक दिवसीय कार्यशाला 4 अगस्त को….

ajakscg पदोन्नति में आरक्षण मामले में अपेक्स कोर्ट के सभी निर्णय की होगी समीक्षा- अजाक्स 

 

ajakscg  बिलासपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : पदोन्नति में आरक्षण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला बिलासपुर मगरपारा स्थित एकता ब्लड बैंक के पास अभियंता भवन में रविवार 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित किया गया है।

 

ajakscg बता दें पदोन्नति में आरक्षण विषय पर 16 अप्रेल 24 को पारित छ ग उच्च न्यायालय के निर्णय के अलोक में पूर्ववत श्री मनोज पिंगुआ जी की अध्यक्षता में क्वान्टिफिएबल कमिटी गठित की गई है। कमिटी कब तक और कैसे काम करके डेटा तैयार करेगी कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं है।

इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स द्वारा एक लीगल कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मान उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ विधिक जानकर बुद्धिजीवियों अधिकारी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला के पश्चात् क्वान्टिफिएबल समिति के अध्यक्ष श्री पिंगुवा जी और GAD सेक्रेटरी श्री अंबलगन पी से मिलकर चर्चा करेंगे कि समिति द्वारा प्रस्तुत डेटा का आधार क्या होनी चाहिए।

विदित हो कि पूर्व में क्वान्टिफिएबल डाटा प्रस्तुत किया गया था। वह हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि यह डेटा पदोन्नति में आरक्षण मामले में आये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर नहीं है। यदि डेटा निर्माण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो वही स्थिति निर्मित होगी और डेटा को हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट में चेलेंज कर मामले को लटकाने का प्रयास किया जावेगा।

 

अतः उक्त समिति को डेटा निर्माण के लिए निम्नानुसार ध्यान रखना होगा समिति जो बनाई गई है उस पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य अस्पष्ट है जैसे —

1. समिति को टाइम लिमिट नहीं दिया गया है जो पूर्व की तरह कई महीने या कई साल लगा सकते हैं रिपोर्ट प्रस्तुत्त करने में

 

2. ⁠समिति में लॉ साइड का कोई मेंबर शामिल नहीं किया जाना बड़ी कमी है क्युकी मान. हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का बारिकी से अध्ययन करके उनके शर्तो के अनुरूप ही क्वान्टीफायबल डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिये

 

3. ⁠डेटा तैयार करने से पहले मान सुप्रीम कोर्ट के उन सभी जजमेंट का अध्ययन जरुरी है जिनमे पदोन्नति में आरक्षण पर निर्णय या दिशानिर्देश है अन्यथा डेटा फिर से चैलेंज किया जायगा और मामले को हाई कोर्ट में लटका दिया जायगा

 

4. समिति निर्माण के आदेश में जरनैल सिंह टू बीके पवित्रा और अन्य सम्बंधित सभी निर्णयों का उल्लेख नहीं किया जाना भी अधूरा है क्युकी समिति केवल उन्ही जजमेंट को आधार बनाएगी जो आदेश में उल्लेखित है इनके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट है जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का हवाला देकर निर्णय पारित हुआ है सभी का अध्ययन जरुरी है अन्यथा कोर्ट में चेलेंज होगा

 

5. ⁠इस समिति का कोई एक पृथक कार्यालय और पृथक स्टाफ नहीं बनाया गया है जो केवल डाटा कलेक्शन का काम करे श्री पिंगुवा जी जिस विभाग मे है बस अपने स्टाफ से कितना और कब काम ले सकेंगे सर्व विदित है

इसके अलावा SC ST कर्मचारी संगठनों में से किसी भी सदस्य का शामिल नहीं किया जाना भी अधूरा है क्युकी समिति का प्रोग्रेस वाच कर सके और साथ रह कर उचित सलाह प्रस्तुत कर सके

इसी उद्देश्य को लेकर बिलासपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे जानकार अधिवक्ताओं को अनिवार्य शामिल किया जायेगा जो इस मामले में अध्ययन करने की क्षमता रखते हों अंग्रेजी के अच्छे जानकार हों जो आवश्यकता पड़ने पर ड्राफ्टिंग आदि कार्य में सहयोग और समय भी दे सके और एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर समिति को लिखित सलाह के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सके

Online Bulletin Dot In

बैठक स्थान डॉ भीम राव अम्बेडकर ज्ञान केन्द्र

मगरपारा एकता ब्लड बैंक के पास

अभियंता भवन

दिनाँक

4-8-24 रविवार

समय प्रातः 09 बजे से संध्या 7 बजे तक

सभी अधिकारी कर्मचारियों से ओइल है कि आप सामाजिक सरोकार में संवेदनशील है तो

बैठक सह कार्यशाला में जरूर उपस्थिति देवें

निवेदन है

 

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