टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! अब पुराने टैक्स रिजीम से ITR भरने पर मिलेगी ये 6 अहम छूट, होगी इतने रूपए की बचत, देखें डिटेल | Income Tax Return
Income Tax Return : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The last date (July 31) for filing income tax return is very near. Therefore, less time is left for the taxpayers who have not yet filed their returns. There is also a possibility of mistakes in filing returns at the last moment. Also, traffic on the e-filing website of the Income Tax Department shoots up around the last date, which can make things difficult. To help you with the tax filing process, we are providing answers to some frequently asked questions related to returns.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) काफी नजदीक है. लिहाजा, जिन टैक्सपेयर्स ने अब तक रिटर्न नहीं भरा है, उनके लिए कम समय बचा है. आखिरी वक्त में रिटर्न भरने में गलतियों होने की भी आशंका होती है. इसके अलावा, आखिरी तारीख के आसपास इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है, जिससे मुश्किल हो सकती है. टैक्स भरने की प्रोसेस में आपकी मदद के लिए हम रिटर्न को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब यहां पेश कर रहे हैं. (Income Tax Return)
होगी 33,800 रुपये की बचत
वित्त मंत्री के जरिए नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाने के बाद 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में 33,800 रुपये की बचत होगी.
इनकम टैक्स के फायदे
नए टैक्स रिजीम में कुछ लाभ मिलते हैं लेकिन इसमें किसी इंवेस्टमेंट पर छूट हासिल नहीं होती है. हालांकि नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को जरूर जोड़ा गए है. वहीं अगर आपको इंवेस्टमेंट पर या अन्य छूट चाहिए तो पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होगा. पुराने टैक्स रिजीम में कई छूट हासिल होती है. इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं… (Income Tax Return)
ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगी ये छूट –
1. स्टैंडर्ड डिडक्शन –
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50000 रुपये की छूट का फायदा मिलेगा
2. धारा 80 सीसीडी (1बी) –
NPS अकाउंट में जमा राशि के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का फायदा मिलेगा.
3. धारा 80टीटीए –
यह धारा एक व्यक्ति या एक एचयूएफ के लिए बैंक, सहकारी समिति या डाकघर के बचत खाते से ब्याज आय पर अधिकतम 10,000 रुपये की कटौती प्रदान करती है.
4. धारा 80D –
यह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की अनुमति देता है.
5. धारा 80G –
पात्र ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थाओं को दिया गया दान कटौती के योग्य है.
6. धारा 80सी –
ईपीएफ और पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, गृह ऋण भुगतान, एसएसवाई, एनएससी और एससीएसएस में निवेश करते हैं और छूट हासिल करते हैं.
सलेक्ट न करने पर न्यू टैक्स रिजीम का होंगे हिस्सा
आपको बता दें टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स 31 जुलाई 2023 तक भरना है. इस बीच अगर आप नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से किसी का भी चयन नहीं करते हैं तो आपका टीडीएस नए टैक्स रिजीम के तहत काटा जाएगा. (Income Tax Return)
CBDT ने दी जानकारी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के एक सर्कुलर से मामला साफ हो गया है. इसमें कहा गया था, “यदि कर्मचारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था में बना हुआ है और उसने नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है. ऐसे मामले में नियोक्ता अधिनियम की धारा 115BAC की उप-धारा (lA) के तहत प्रदान की गई दरों के अनुसार, अधिनियम की धारा 192 के तहत आय पर स्रोत पर कर कटौती करेगा.” (Income Tax Return)
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