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Bilkis Bano : ‘गुजरात सरकार फेल…’; बिलकिस बानो केस पर “सुप्रीम” फैसले के बाद सभी 11 दोषी फिर जाएंगे जेल…

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Bilkis Bano: नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाया है और सभी 11 आरोपियों की सजा माफी रद्द कर दी है। उन्हें 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया। इसी के साथ गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेजा जाएगा।  उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है।(Bilkis Bano)

 

अब कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है।  बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि गुजरात सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय दोषियों को बचाने का काम करती दिख रही है। उन्होंने इसे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि  लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार कानून के अनुसार चले। सरकार ऐसे जघन्य अपराध के पीड़ितों इंसाफ दिलाने में फेल रही है। (Bilkis Bano)

 

उधर सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश न्याय की कुछ उम्मीद जगाता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार की क्षमता की ओर भी इशारा करती हैं। यह गुजरात सरकार ही थी जिसने दस्तावेजों को स्वीकार किया, जिसे अदालत ने धोखाधड़ी माना है।

 

कांग्रेस बोली-ऐसे और भी कई मामले

 

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यह एकमात्र उदाहरण नहीं है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सरकार ने पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय अपराधियों को बचाया है। गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता याग्निक ने कहा, सबसे पहले, सजा में छूट के लिए जो नियम लागू होते हैं, वे सरकार को उन दोषियों की सजा माफ करने की अनुमति नहीं देते हैं जो बलात्कार, हत्या और ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।(Bilkis Bano)

 

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राज्य या केंद्र सरकार को जघन्य अपराधों में शामिल लोगों की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है।

 

याग्निक ने कहा, भले ही यह महाराष्ट्र सरकार पर निर्भर हो, वह छूट नहीं दे सकती…फैसले से पता चलता है कि कानून का शासन कायम हुआ है।  उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार का निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था और यह सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दबाव था जिसने अंततः गुजरात सरकार को ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया।(Bilkis Bano)

 

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