CG Wildlife Protection Act : फिलहाल पाल सकेंगे तोते : वन विभाग ने तोते पालने पर लगाया प्रतिबंध लिया वापस…
CG Wildlife Protection Act
CG Wildlife Protection Act रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने अपने एक आदेश को वापस ले लिया है। बुधवार को जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि, इस संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से तकनीकी मार्गदर्शन लिया जाएगा। यह आदेश तोते और अन्य पालतू पक्षियों के संबंध में है। कहा गया है कि, फिलहाल तोते पालने पर छत्तीसगढ़ में कोई रोक नहीं है।
CG Wildlife Protection Act बुधवार को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ ने अपने 23 अगस्त को रायपुर जिला सहित प्रदेश में कानूनन संरक्षण पाए तोतों एवं अन्य पक्षियों के धडल्ले से बिक्री के संबंध में कार्यवाही के निर्देश जारी किए थे।
अपने इसी आदेश में संशोधन करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर, रायपुर ने सभी मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डालधिकारी को पत्र भेजा है।
केंद्रीय मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा जाएगा
भेजे गए पत्र के मुताबिक, प्रतिबंधित संरक्षण पाए गए वन पक्षियों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के तहत वर्तमान में हो रही खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। परन्तु तोतों एवं अन्य पक्षी जो घरों में पाले गए है, उनके संबंध में इस कार्यालय द्वारा 23 अगस्त के तहत जारी निर्देशों पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली एवं वन्यप्राणी प्रभाग से आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन लिए जाने तक कार्यवाही स्थगित रखा जाएगा।
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