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बेमेतरा : परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध | newsforum

बेमेतरा | कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बुधवार को एक आदेश जारी कर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान में शैक्षणिक तौर पर 10 वीं-12 वीं बोर्ड के सत्र प्रारंभ करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आगामी माह में होने वाले हैं। अतः विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्ध-निःशक्त व्यक्तियों को कोलाहल से होने वाली असुविधा तथा बेमेतरा जिले में लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं शिव अंनत तायल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बेमेतरा एतद् द्वारा बेमेतरा जिला के राजस्व सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित करता हूं।

 

परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्ध-निःशक्त आदि को होने वाले व्यवधान एवं क्लेश को ध्यान में रखते हुए आम सभा, जुलुस तथा स्थानीय धार्मिक आयोजनों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए सीमित मात्रा में दी जा सकेगी। परन्तु यह अनुमति किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के लिए नहीं होगी।

 

उक्त अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है, बेमेतरा अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बेमेतरा, साजा-थानखम्हरिया अनुविभागीय दण्डाधिकारी, साजा, बेरला अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बेरला, नवागढ़ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नवागढ़, उपरोक्त आशय की अनुमति किसी चिकित्सालय-नर्सिंग होम-शासकीय कार्यालय-न्यायालय-शैक्षणिक संस्थान-छात्रावास-बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर नहीं दिया जा सकेगा।

 

निर्देशों का उल्लंघन कर तथा प्रतिबंधित अवधि व बगैर पूर्व अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही कर ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिग्रहित किया जा सकेगा।

 

©नवागढ़ मारो से धर्मेंद्र गायकवाड़ की रपट 


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