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366 करोड़ के भ्रष्टाचार की कथित डायरी पर बीजेपी ने खोला मोर्चा, CM भूपेश के पास पहुंचे शिक्षामंत्री डॉ. टेकाम l ऑनलाइन बुलेटिन

रायपुर l (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) l प्रदेश के शिक्षा विभाग में एक कथित डायरी के माध्यम से पदस्थापना के नाम पर करोड़ों लेनदेन का बवंडर उठा तो शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम खुद सीएम भूपेश बघेल के निवास पहुंचे और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डायरी में 366 करोड़ के लेनदेन का ब्यौरा बताया जा रहा है। इसमें किसी भाभी जी से लेकर डीईओ, बीईओ सहित कई उच्च अफसरों के नाम है।

 

शिक्षा मंत्री ने इस पूरे एपिसोड को विपक्ष का षड्यंत्र बताया है। टेकाम ने कहा, यह पूरा मामला फर्जी है। जिनके नाम से शिकायत हुई है, उसने रायपुर के राखी थाने में शिकायत की है कि उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। उसके नाम और हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है।

 

दरअसल, छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में एक कथित डायरी सामने आई है, डायरी में 366 करोड़ के लेनदेन का ब्यौरा बताया जा रहा है। इसमें किसी भाभी जी से लेकर डीईओ, बीईओ सहित हजारों शिक्षकों, सहायक शिक्षकों व व्याख्याताओं के नाम हैं। डायरी में उनकी पदस्थापना का जिक्र किया गया है और उसके बदले कितने पैसे लिए गए यह बताया गया है।

 

लोक शिक्षण संचालनालय के डिप्टी डायरेक्टर के हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले की जानकारी होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष चावरे ने नवा रायपुर के राखी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह फर्जी है या सही इसकी जांच पुलिस कर रही है।

 

इधर इस मामले को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर शिक्षा मंत्री टेकाम ने खुद सीएम से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

 

डिप्टी डायरेक्टर ने दर्ज कराई है प्राथमिकी

 

डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष चावरे ने बताया कि विगत 2 माह से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके नाम, पदनाम और सील का छद्म उपयोग कर फर्जी शिकायत पत्र तैयार किया जा रहा है। इसे जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संस्थानों को भी भेजा जा रहा है।

 

चावरे के अनुसार लेन-देन से संबंधित आरोपों वाले शिकायती पत्र में उनके जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है और इसके माध्यम से उनकी तथा विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसे लेकर राखी पुलिस थाने में शिकायत की गई है। राखी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है।

 

टीआई ने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 तथा धारा 469 के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है।

 


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