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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS की कटौती बंद, अब अप्रैल से OPS में जाएगी 12% राशि | ऑनलाइन बुलेटिन

रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) लागू करने शासन ने पहल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश दिया है कि अब NPS (नवीन पेंशन स्कीम) के तहत कर्मचारियों की मासिक कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

 

इस संबंध में महानदी भवन मंत्रालय के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पांडेय के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों की 10 प्रतिशत की मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त किया जाता है। अब कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के नियम अनुसार मूल वेतन का 12% सामान्य भविष्य निधि में कटौती की जाएगी। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर अलग से रखा जाएगा।

 

6 अप्रैल को हुई थी वित्त विभाग की बैठक

 

बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन स्क्रीम शुरू करने की घोषणा की है। OPS का फायदा राज्य के 3 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी।

 

 

गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ शासन ने योजना शुरू करने से पहले एक अध्ययन दल राजस्थान भेजा था। इन अधिकारियों ने राजस्थान शासन के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर 6 अप्रैल को वित्त विभाग की सचिव अमरमेल मंगई की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।

 

 

©नवागढ़ मारो से धर्मेंद्र गायकवाड़ की रपट   


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