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बेईमान दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में घर बैठे करें Online शिकायत, मिलेगा हर्जाना, ऐसे करें आवेदन, यहां देखें पूरी प्रक्रिया | Consumer Forum

Consumer Forum : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | If a shopkeeper fraudulently gives wrong goods or charges more money than the value of the goods, then the consumer can complain about it in the consumer forum and can recover damages. Online complaint can also be made in the consumer forum and it can be advocated by itself. Not only this, if you do not want to represent yourself, then a lawyer is provided by the National Consumer Legal Aid Fund.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : कोई दुकानदार धोखे से गलत सामान देता है या सामान के मूल्य से ज्यादा पैसा वसूलता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है और हर्जाना वसूल सकता है. उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है और इसकी पैरवी खुद की जा सकती है. इतना ही नहीं, अगर आप खुद अपनी पैरवी नहीं करना चाहते हैं तो नेशनल कंज्यूमर लीगल ऐड फंड की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है. (Consumer Forum)

 

ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका :

 

दुकानदार के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत की जा सकती है. ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका ये है…Consumer Forum

 

  • सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट Consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले नीचे कंज्यूमर कंप्लेन का ऑप्शन मिलेगा. उसपर क्लिक करना होगा.
  • जैसे ही आप उसपर क्लिक करेंगे. आपके सामने दोऑप्शन दिखाई देंगे. Ragister Your Complaint और View Your Complain Status.
  • शिकायत दर्ज करने के लिए आपको Ragister Your Complaint पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद एक पेज खुलेगा. जिसपर साइन अप ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और अपना एकाउंट बनाना है.
  • एकाउंट बनाने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.Consumer Forum

 

दूसरे तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं :

 

उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन जाकर शिकायत करने की तरीका आपने जान लिया. लेकिन इसके अलावा भी कई तरह से उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि शिकायत करने के और क्या तरीके हैं…Consumer Forum

 

  • हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है.
  • 8130009809 पर SMS करके शिकायत की जा सकती है.
  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप पर भी अपनी शिकायत की जा सकती है.
  • हेल्पलाइन में राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.Consumer Forum

 

किस फोरम में कितनी रकम तक की शिकायत :

 

उपभोक्ता फोरम में शिकायत के लिए नियम तय है. रकम के हिसाब से फोरम तय किए गए हैं. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम बनाया गया है. जिसमें रकम के हिसाब से मामलों की सुनवाई होती है.Consumer Forum

 

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम :

 

अगर 20 लाख रुपए तक का मामला है तो इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करनी होती है. इसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगी.Consumer Forum

 

स्टेट कंज्यूमर फोरम :

 

अगर शिकायत का मामला 20 लाश से 1 करोड़ रुपए तक का है तो स्टेट कंज्यूमर में शिकायत करनी होती है.

 

नेशनल कंज्यूमर फोरम :

 

अगर धांधली का मामला एक करोड़ से ज्यादा का है तो इसके लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाना होगा और शिकायत करनी होगी.Consumer Forum

 

शिकायत के लिए चार्ज लगता है :

 

उपभोक्ता फोरम में शिकायत के लिए चार्ज भी लगता है. अगर एक लाख रुपए का मामला है तो 100 रुपए फीस लगेगी. जबकि 5 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. 10 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए 400 रुपए खर्च करने का नियम बनाया गया है. जबकि 20 लाख रुपए तक की शिकायत करना चाहते हैं तो 500 रुपए खर्च करने होंगे. उपभोक्ता फोरम में अगर एक करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की धांधली को लेकर शिकायत करनी है तो चार हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. (Consumer Forum)

 

 

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