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मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर लगाा प्रतिबंध, जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

मदुरै | [कोर्ट बुलेटिन] | हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त को तमिलनाडु में मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को दिया है। 

 

राज्य के तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अंदर सेल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सीतारमन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया है।

 

आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश आर. महादेवन और जे. सत्यनारायण प्रसाद ने कहा: “भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने के लिए अधिकारियों को मंदिर परिसर के अंदर सेल फोन के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सेल फोन और कैमरों का उपयोग भक्तों को विचलित करता है।”

 

मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, गुरुवयूर में श्री कृष्ण मंदिर और तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पहले से ही मोबाइल फोन पर प्रतिबंध है। मंदिर के अधिकारियों ने तिरुचेंदूर मंदिर में भी मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर और सीई) विभाग को तमिलनाडु के सभी मंदिरों में एक सभ्य ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया।

 

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