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हाई कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ा झटका, मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की नहीं दी इजाजत | ऑनलाइन बुलेटिन

मुंबई | [कोर्ट बुलेटिन] | मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने को लेकर शिंदे गुट को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं दी है। दरअसल मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके विरोध में एकनाथ शिंदे गुट ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अदालत ठाकरे गुट की याचिका पर कोई फैसला न करे।

 

हालांकि शुक्रवार को कोर्ट ने शिंदे गुट के इस आवेदन को खारिज कर दिया। शिंदे गुट की तरफ से यह आवेदन दादर विधायक सदा सर्वंकर ने दिया था।

 

यही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने पाया कि नगर परिषद ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। शिवसेना को 2-6 अक्टूबर से तैयारियों के लिए मैदान दिया जाएगा।

 

इससे पहले सर्वंकर ने अदालत को बताया कि वर्तमान याचिका की आड़ में, याचिकाकर्ता (ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना) शिवसेना पर दावा करने की कोशिश कर रहे थे। सर्वंकर ने कहा कि उन्होंने 30 अगस्त को मुंबई नगर निकाय में भी एक आवेदन दायर किया था जिसमें मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी।

 

हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही खेमे के पास पहले से ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में रैली की अनुमति है।

 

 

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