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डोरंडा मामले में CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू यादव ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, मांगी जमानत l ऑनलाइन बुलेटिन

रांची l (कोर्ट बुलेटिन) l चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से घपला मामले में एक अहम खबर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से रांची हाई कोर्ट में अपील वाद दायर किया गया है। लालू प्रसाद ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। लालू यादव के अधिवक्ता ने बेल पेटिशन भी फाइल किया है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू यादव को 5 वर्ष की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाया है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल कोर्ट के आदेश पर रिम्स में भर्ती हैं जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

 

गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने रांची हाई कोर्ट में पहले ई अपील दाखिल किया। बाद में अपील की हार्ड कॉपी भी कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इस मामले में लालू यादव को राहत मिलने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि निचली अदालत के फैसले का नकल निकालने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है।

 

 

इस बीच चारा घोटाला मामले में लालू यादव की मुश्किलें कम होने नहीं हो रही हैं। भागलपुर और बांका के ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में पटना सीबीआई कोर्ट में 25 फरवरी को पेशी की तारीख तय की गई है। अधिवक्ताओं ने बताया कि निचली अदालत में 5 साल तक की सजा सुनाए जाने पर फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार दोषी को मिलता है। इसके आधार पर लालू यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


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