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DNA रिपोर्ट से हुआ खुलासा; आरोपी को 20 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना भी, बयान से मुकर गई थी रेप पीड़िता | ऑनलाइन बुलेटिन

जयपुर | [कोर्ट बुलेटिन] | राजस्थान के धौलपुर में एक अजीब मामला सामने आया है। गांव के खेत में चारा काटने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने कौलारी थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पीड़िता ने अपना बयान भी दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया था। कुछ दिनों के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

 

लोक अभियोजक संतोष ने बताया कि कौलारी थाना इलाके में 2021 में खेत में चारा काटने गई नाबालिग के साथ आरोपी मुरारी ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता नाबालिग के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख आरोपी भाग गया था।

 

पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जमानत पर था।

 

लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में ट्रायल के दौरान पीड़िता नाबालिग होस्टाइल हो गई यानी अपने बयान से मुकर गई, लेकिन लिए गए DNA सैंपल की जब जांच की गई तो मामला साफ हो गया।

 

फोरेंसिक लेबोरेटरी की DNA जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक ने पत्रावली में पेश किया था।

 

DNA रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मीर हुसैन ने बुधवार को आरोपी मुरारी पुत्र विद्याराम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 

 

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