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सवर्ण आरक्षण: EWS को 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, इस सवाल पर फंसा पेंच | ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | सवर्ण आरक्षण: ईडब्लूएस (EWS) को 10 फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह सुनवाई शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही थी।

 

चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं।

 

इसके बाद इस कानूनी प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, या नहीं। शीर्ष अदालत में इस संबंध में साढ़े छह दिन तक सुनवाई हुई।

 

 

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