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लावारिस कुत्ते को खाना देने वाले पर उसके टीकाकरण, इलाज, मुआवजे की भी जिम्मेदारी | ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | Supreme Court: सड़क पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों के लोगों को काटने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लोग इन कुत्तों को खाना देते हैं, इनका टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है। ये कुत्ते अगर किसी को काटें तो उस व्यक्ति का इलाज कराना और उन्हें मुआवजा भी इन्हीं लोगों को देना चाहिए।

 

जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा, हमें इस समस्या का कोई समाधान निकालना ही होगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम में से अधिकतर लोग कुत्ते पसंद करते हैं। मैं भी कुत्तों को खाना खिलाता हूं। लोग अगर चाहते हैं तो हमें उन्हें (कुत्तों की) देखभाल करने देना चाहिए लेकिन उन्हें चिह्नित किया जाना चाहिए। चिप के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

 

पीठ ने कहा, लावारिस कुत्ते के मुद्दे पर तर्कसंगत समाधान खोजा जाना चाहिए। पीठ अब 28 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी। पीठ ने तब तक पक्षों को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट लावारिस कुत्तों को मारने पर विभिन्न नागरिक निकायों खासकर केरल व मुंबई में पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं के समूह की सुनवाई कर रही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एवं अन्य ने केरल हाईकोर्ट के 2015 के एक फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें इन कुत्तों को खत्म करने का आदेश दिया गया था।

 

 

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