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bilkis bano case : दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका, उच्चतम न्यायालय ने कहा- जल्दी सूचीबद्ध करेंगे, विशेष पीठ का होगा गठन | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

bilkis bano case : नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | Bilkis Bano’s petition against the release of the convicts, the Supreme Court said – will list soon, a special bench will be formed.

 

Online bulletin dot in : उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ बनाने के लिए कहा है। मंगलवार को बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि इसके लिए वह शीघ्र एक विशेष पीठ गठित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलकिस के अधिवक्ता शोभा गुप्ता की गुहार पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। (bilkis bano case)

 

अधिवक्ता ने विशेष उल्लेख के दौरान इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों को समय पूर्व जेल से रिहा करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी आश्वस्त किया कि वो इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करेगा। अदालत में आरोपियों की रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर न्यायाधीश ने कहा कि मामले को जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा।

 

रिहा हो गए हैं 11 दोषी

 

बिलकिस बानो ने सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई या समय से पहले रिहाई को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। गुजरात सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। सरकार ने सभी 11 आजीवन दोषियों को वर्ष 2008 में उनकी सजा के समय गुजरात में प्रचलित छूट नीति के अनुसार रिहा किया था। (bilkis bano case)

 

दंगे के दौरान बिलकिस के साथ गैंगरेप का आरोप

 

गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों के साथ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वडोदरा में जब दंगाइयों ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया तब वह पांच महीने की गर्भवती थी।

 

शीर्ष अदालत ने 13 दिसंबर को बिलकिस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा था, ‘हमारी राय में 13 मई, 2022 के फैसले में कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती, जिसके चलते समीक्षा की जा सके।…’

 

15 अगस्त को दोषी हुए थे रिहा

 

गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों की सजा माफ करते हुए उन्हें 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। 15 अगस्त, 2022 को कैदियों को रिहा करने के बाद इसे लेकर विवाद पैदा हो गया था। गोधरा सांप्रदायिक दंगे के बाद बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। इस केस के दोषियों को यह कहते हुए बरी किया गया था कि उन्होंने इस मामले में 14 साल जेल में बिताए हैं। (bilkis bano case)

 

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