अवैध भर्ती मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, LG से बीजेपी की मांग- तुरंत पद से हटाएं | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | महिला अधिकार संस्था में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ आए कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुईं दिखाई दे रही हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है।
बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने पत्र ट्वीट करते हुए लिखा, ”सत्ता का दुरुपयोग करना आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के लिए आम बात हो गई है, हर जगह हर विभाग में धांधलेबाज़ी है। कल कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए और मैंने आज उप राज्यपाल को पत्र लिखा कि तुरंत ऐसे लोगों को पद से हटा देना चाहिए।”
दिल्ली के उप-राज्यपाल को लिखे लेटर में सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मैं आपका ध्यान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा की गई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले की ओर खींचना चाहता हूं।
कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आदेश दिया है। उन्होंने लेटर में आगे लिखा, ”सर, मैं आपसे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग करता हूं।”
सत्ता का दुरुपयोग करना आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के लिए आम बात हो गई है, हर जगह हर विभाग में धांधलेबाज़ी है। कल कोर्ट ने @SwatiJaiHind के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के लिए आदेश दिये। और मैंने आज @LtGovDelhi को पत्र लिखा की तुरंत ऐसे लोगों को पद से हटा देना चाहिए। pic.twitter.com/fKdkEUGbDN
— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) December 9, 2022
जानिए क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अन्य के खिलाफ महिला अधिकार संस्था में आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए अपने आधिकारिक पदों का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग करने के आरोप में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी मुकदमा चलाया जाए।
बीजेपी विधायक की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों ने मिलीभगत कर साजिशन अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और आप कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिलाया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था।
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