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Employee news : कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, होंगे नियमित, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया 8 हफ्ते का समय | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

Employee news : रांची | [कोर्ट बुलेटिन] | Big relief to the employees from the High Court, they will be regular, the High Court gave 8 weeks time to the state government.

 

Online bulletin dot in कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि 20 साल से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाए, इसके लिए हाई कोर्ट ने आठ सप्ताह का समय दिया है। (Employee news)

 

ये है पूरा मामला

 

दरअसल, अजीमुल हक अंसारी समेत छह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा झारखंड को स्थानांतरित की गयी थी, राज्य में इनकी सेवा वर्ष 2012 में ली गयी थी।

 

स्थानांतरण के समय कहा गया था कि यदि कर्मचारी सभी मापदंडों को पूरा करेंगे, तो इनकी सेवा नियमित की जाएगी। करीब 20 साल तक काम करने के बाद इन्होंने सेवा नियमित करने के लिए आवेदन दिया था।

 

लेकिन उसे यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि रिक्त और स्वीकृत पद के खिलाफ दस साल तक सेवा पूरी नहीं की है, इसके बाद प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।(Employee news)

 

झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 20 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की दिशा में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी भी सेवा में हैं, तो इन्हें नियमित नहीं करना और नियमित वेतनमान नहीं देना उचित नहीं है।

 

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार में मुख्य सचिव को सभी कर्मचारियों की सेवा आठ सप्ताह में नियमित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इसकी जानकारी अदालत को देने का भी निर्देश दिया है, अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजने का भी निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। (Employee news)

 

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