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दिग्विजय सिंह बोले- डरा हूं न डरूंगा, इंदौर कोर्ट में मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में करेंगे अपील l ऑनलाइन बुलेटिन

भोपाल | (मध्य प्रदेश बुलेटिन) | सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इंदौर की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगभग एक दशक पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है कि इंदौर के एडीजे कोर्ट का आदेश है। उच्च न्यायालय में अपील करूंगा। वे भाजपा और संघ से कभी डरे नहीं हैं और न ही डरेंगे। भले ही कितने ही असत्य प्रकरण बना दिए जाएं और कितनी ही सजा दे दी जाएं।

 

हमारा संघर्ष चलता रहेगा

 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहाकि 11 साल पुराने प्रकरण में, जिसमें उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था, राजनीतिक दबाव के चलते जोड़ा गया और उन्हें सजा दी गयी। वे अहिंसावादी व्यक्ति हैं और हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करते रहेंगे।

 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यह उज्जैन की घटना भी उसी दिन की है जिस दिन की घटना पर उन्हें सजा दी गई है। इस घटना को उज्जैन पुलिस ने क्यों संज्ञान में नहीं लिया। जबकि पुलिस के लोगों को चोट आई थी। दिग्विजय ने लिखा है कि खैर हम महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, हमारा संघर्ष संघ और भाजपा विचारधारा से है, जो सतत चलता रहेगा।

 

विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा

 

बता दें कि इंदौर की एक विशेष अदालत ने उज्जैन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट से जुड़े आपराधिक प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 आरोपियों को एक एक वर्ष की सजा और पांच पांच हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है। तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषियों को उपयुक्त मुचलके के आधार पर जमानत भी दे दी है।

 

अभियोजन के अनुसार 2011 में उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और अन्य लोगों का विवाद भाजपा कार्यकर्ताओं से हो गया था। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित इंदौर की विशेष अदालत ने कल इस मामले में सजा सुनायी है।


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