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EPFO Pension Increased : सरकार बढ़ाने जा रही है कर्मचारी पेंशन, आपके पास आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई, यहाँ देखें पूरी डिटेल | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

 EPFO Pension Increased : नई दिल्ली | [बिजनेस न्यूज] | Government is going to increase employee pension, you have the last chance, apply soon, see full details here.

 

Online bulletin dot in : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत कर्मचारी 3 मार्च 2023 या उससे पहले हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को एम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड के सदस्य थे और उन्होंने ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना है।

 

अब नई प्रक्रिया से होगा फायदा

EPFO Pension Increased

ईपीएफओ की नई प्रक्रिया से सदस्य और उनके नियोक्ता कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। आज जारी निर्देशों में कहा गया है कि 01.09.2014 को या उससे पहले ईपीएस के ग्राहक बने रहने वाले कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका विवरण शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। (EPFO Pension Increased)

 

इससे पहले पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था। 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को ₹6,500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया था और सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन (यदि यह सीमा से अधिक है) का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी।

 

एक कार्यालय आदेश में, ईपीएफओ ने निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ को देखने का प्रावधान किया। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या प्रदान की जाएगी। (EPFO Pension Increased)

 

केंद्र का निर्देश

 

ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। ईपीएफओ के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार ने आदेश में दिए गए निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया है।

 

शीर्ष अदालत ने सभी ईपीएस सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए 1 सितंबर, 2014 को छह महीने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया। अदालत ने 2014 के संशोधन में वेतन के 1.16 प्रतिशत के कर्मचारी योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था। (EPFO Pension Increased)

 

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