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30 जून से पहले करवा लें अपना ये जरुरी काम, नहीं तो बंद हो जायेगा पेंशन, देना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना | PAN Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link : डेस्क बुलेटिन | Very important news for pensioners. If the deadline is missed, not only will there be a problem in getting their pension from July, but a fine can also be imposed. People are worried about linking Aadhaar card and PAN card. But you can check at home whether your Aadhaar card is linked with PAN card or not. Actually both these documents are very important, which are needed almost everywhere. If you want to get a SIM card or open a bank account or do any other work, then PAN and Aadhaar card are required for that.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : पेंशनभोगियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर डेडलाइन चूक गए तो न सिर्फ जुलाई से उनकी पेंशन मिलने में दिक्‍कत होगी, बल्कि जुर्माना भी लग सकता है. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने को लेकर लोग परेशान रहते हैं. लेकिन यह आप घर पर ही चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं. दरअसल यह दोनों दस्तावेज काफी जरूरी है, जिनकी जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है. अगर सिम कार्ड लेना हो या बैंक खाता खुलवाना हो या कोई अन्य काम करना हो तो उसके लिए पैन और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है. (PAN Aadhaar Link)

 

क्‍यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग

 

PFRDA ने बताया है कि पैन और आधार को लिंक करना एनपीएस खाते के लिए KYC प्रक्रिया का ही एक हिस्‍सा है. एनपीएस खाते खुलवाने वाले सभी सब्सिडियरी को अपने हर सब्‍सक्राइबर के खाते को KYC वैलिडेट करना बहुत जरूरी है. अगर 30 जून तक यह काम नहीं हुआ तो खाते को बंद भी किया जा सकता है. CBDT ने पैन-आधार लिंक करने के लिए डेडलाइन को अब तक 5 बार बढ़ाया है. (PAN Aadhaar Link)

 

कितना लगेगा जुर्माना

 

पैन-आधार लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून है. इसके बाद 1 जुलाई से इस काम के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसे सभी व्‍यक्ति जिनको 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्‍हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी है. पेंशनर्स को एक बार फिर इसकी सुविधा देने के लिए पीएफआरडीए ने डेडलाइन को सीधे 3 महीने बढ़ा दिया है. (PAN Aadhaar Link)

 

नहीं किया लिंक तो क्‍या होगा

 

अगर किसी यूजर न पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई, 2023 से न तो पैन के अगेंस्‍ट कोई रिफंड मिलेगा और न ही इस रिफंड पर कोई ब्‍याज दिया जाएगा. इसके अलावा डेडलाइन बीतने के बाद उस व्‍यक्ति का पैन बंद हो जाएगा. इसके अलावा यूजर का TDS और TCS भी हायर रेट पर काटा जाएगा. एक बार बंद होने के बाद 1000 रुपये का जुर्माना भरने पर 30 दिन बाद ही पैन दोबारा एक्टिव होगा. (PAN Aadhaar Link)

 

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