.

सहारा के निवेशकों के लिए खुशखबरी! SC ने दिया 5000 करोड़ लौटाने का आदेश, ये दस्तावेज करें तैयार | SEBI-Sahara Case

SEBI-Sahara Case : नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | Crores of people invested in Sahara India but they are not getting their money, in such a situation, the country’s largest court on Wednesday approved the application of the Central Government, in which SEBI (SEBI) to pay the depositors of Sahara Group Permission was sought to withdraw Rs 5000 crore from the amount deposited with the Sahara Group.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सहारा इण्डिया में करोड़ो लोगों ने निवेश किया लेकिन उन्हें उनके पैसे नहीं मिल रहे है, ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार की वह अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली, जिसमें सहारा समूह के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए सेबी (SEBI) के पास सहारा समूह की तरफ से जमा कराई गई रकम में से 5000 करोड़ रुपये निकालने की इजाजत मांगी गई थी. (SEBI-Sahara Case)

SEBI-Sahara Case

जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाए, जिन्हें सहारा ग्रुप की कंपनियों ने ठगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी. (SEBI-Sahara Case)

 

सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट से दिए जाएंगे 5 हजार करोड़

 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एप्लीकेशन में कहा था कि उसे निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट (SEBI-Sahara escrow account) में से पैसे निकालने की इजाजत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था.

 

इसी के बाद सहारा समूह की तरफ से दी गई रकम को सुरक्षित रखने और सही ढंग से निवेशकों को भुगतान करने के लिए सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट खोला गया था. (SEBI-Sahara Case)

 

सेबी-सहारा एकाउंट में जमा हैं 24 हजार करोड़ रुपये

 

सहारा समूह ने इस खाते में 24 हजार करोड़ रुपये की रकम जमा कराई है, लेकिन जमाकर्ताओं की सही पहचान न हो पाने की वजह से भुगतान में अड़चनें आती रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसी रकम में से 5000 करोड़ रुपये निकालकर जमाकर्ताओं को भुगतान करने की इजाजत अब केंद्र सरकार को दी है.

 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह इजाजत पिनाक पाणि मोहंती नामक शख्स की जनहित याचिका पर सुनवाई के सिलसिले में मांगी थी. (SEBI-Sahara Case)

 

सोशल मीडिया

 

फेसबुक ग्रुप में जुड़े

 

व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े

 

ONLINE bulletin dot in में प्रतिदिन सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम, सम-सामयिक विषयों और कई अन्य के लिए onlinebulletin.in का अनुसरण करते रहें.

 

* अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक यह जरूर पहुंचाएं।

 

ये खबर भी पढ़ें:

बिना आधार नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं ई-आधार, यहाँ देखें स्टेप | e-Aadhaar Download Without Aadhaar Number

 


Back to top button