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सेक्सटॉर्शन के देशभर में सामने आ रहे मामले, कोर्ट ने कहा- आरोपी को जमानत देना सही नहीं होगा, जानें क्या है और कैसे बचें | ऑनलाइन बुलेटिन

दुर्ग | (कोर्ट बुलेटिन) | प्रदेश के दुर्ग जिले में सामने आए सेक्सटॉर्शन के मामले में सेशन कोर्ट ने पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तर्क दिया कि लगातार सेक्सटॉर्शन जैसे मामले सामने में आ रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ देशभर में मामले रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देना सही नहीं होगा। आरोपी को 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले के 2 आरोपी अब भी पुलिस पकड़ से फरार हैं।

 

बोरी पुलिस द्वारा आरोपी वकील अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दो साल में गिरोह ने 910 लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी की। गिरोह के खिलाफ सिर्फ तेलंगाना राज्य में 78 FIR दर्ज है। आरोपी वकील अहमद के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने एक FIR की जानकारी भेजी है।

 

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 4 FIR की जानकारी साझा की है। आरोपियों ने तेलंगाना में 5 पीड़ितों के साथ सेक्सटॉर्शन के जरिए 17.48 लाख रुपये ऐंठ लिए। दुर्ग जिले की बोरी पुलिस के मुताबिक इस पूरे गिरोह के खिलाफ 5 राज्यों में 83 FIR दर्ज हैं।

 

यूपी, एमपी, राजस्थान की पुलिस से संपर्क

 

एएसपी अनंत साहू ने बताया कि मेवात की गैंग सेक्सटॉर्शन जैसे गंभीर अपराध करती है। बोरी थाने में पकड़ाए आरोपी के गैंग ने देशभर में 910 लोगों से ठगी की है।

 

अब तक गैंग के खिलाफ 83 केस दर्ज होने की जानकारी सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्य की पुलिस के संपर्क में हैं, ताकि गिरोह की जानकारी जुटाई जा सके।

 

क्या है सेक्सटॉर्शन और कैसे फंसाते हैं जानिए

 

साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक सेक्सटॉर्शन वर्चुअल सेक्स और फिर होने वाली उगाही से मिलकर बना है। साइबर ठग फेक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फेंडली माहौल बनाने के बाद अश्लील बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद यह बातें वीडियो कॉल में शुरू हो जाती है और इन्ही रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की जाती है। सेक्सटॉर्शन के शिकार पीडितों को सबसे पहले पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए, ताकि ठगी से बचा जा सके।


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