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कोरोना घोटाला : हाईकोर्ट ने कहा- कुंभ फर्जीवाड़े में याचिकाकर्ता पेश करें प्रति शपथ पत्र l ऑनलाइन बुलेटिन

नैनीताल l (कोर्ट बुलेटिन) l कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत और मलिका पंत की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च 2022 की तिथि तय की है। सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई।

 

शरत पंत और मलिका पंत की ओर से मामले में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया। इसमें कहा गया है कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण व डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके अलावा परीक्षण व डेटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में किया गया था।

 

इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण

 

स्टॉलों ने जो कुछ भी किया, उसे अपनी मंजूरी दे दी। अगर कोई गलत कार्य कर रहा था तो कुंभ मेले के दौरान अधिकारी चुप क्यों रहे? उधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि मेले के दौरान आरोपियों की ओर से स्वयं को लाभ पहुंचाने के इरादे से फर्जी तरीके से कोविड टेस्ट आदि कराए गए।

 

2021 में एक व्यक्ति ने सीएमओ हरिद्वार को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि कुंभ मेले में टेस्ट कराने वाली लैबों ने उनकी आईडी व फोन नंबर का उपयोग किया है। जबकि उनके द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का कोई रजिस्ट्रेशन व सैम्पल नहीं दिया गया। याची का कहना है कि पूर्व में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। शनिवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता से एक सप्ताह में प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है।


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