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वाराणसी की ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

वाराणसी | [कोर्ट बुलेटिन] | विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराने के आदेश पर रोक की मांग में दाखिल अर्जियों पर अपना निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 सप्ताह में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं।

 

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सोमवार को तकरीबन एक घंटे की सुनवाई के बाद दिया।  यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की पांच याचिकाओं में से हाईकोर्ट 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी 3 याचिकाओं पर पहले ही फैसला सुरक्षित कर चुका था। कोर्ट सभी पांच याचिकाओं पर एकसाथ फैसला सुनाएगी।

 

एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी।

 

एएसआई की ओर से यह भी जानकारी दी गई थी ज्ञानवापी के विवादित परिसर का उसकी तरफ से इससे पहले कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

 

हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर फैसला आने तक रोक बढ़ा दी है।

 

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