जेल से ही विधायक का चुनाव जीतने वाले नाहिद हसन साढ़े 10 माह बाद अब होंगे रिहा, हाईकोर्ट से मिली जमानत | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

कैराना (शामली) | [कोर्ट बुलेटिन] | गैंगस्टर एक्ट के मामले में चित्रकूट जेल में बंद कैराना से समाजवादी पार्टी के MLA नाहिद हसन को करीब साढ़े 10 माह बाद बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अब विधायक शीघ्र जेल से रिहा हो जाएंगे। फरवरी 2021 में कैराना नाहिद को गिरफ्तार किया गया था। जेल से ही नाहिद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी।
नाहिद हसन के साथ उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के खिलाफ कैराना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में वांछित विधायक को पुलिस ने 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें कैराना स्थित एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उनको मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था।
स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई। सितंबर में विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बुधवार को हाईकोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई।
अधिवक्ता राशिद अली चौहान और नसीम अहमद ने विधायक नाहिद हसन की इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि की है। इससे पहले अमानत में खयानत के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
अब विधायक को शीघ्र जेल से रिहाई मिल जाएगी। उधर, विधायक की जमानत होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है।
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