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अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और तस्वीर हर कोई नहीं कर सकता इस्तेमाल; हाई कोर्ट का बड़ा फैसला | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उनकी तस्वीर, आवाज और नाम को बिना उनकी मंजूरी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह अदालत ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने पर रोक लगा दी है।

 

अदालत ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक नामी हस्ती हैं और वह बहुत से विज्ञापनों में भी नजर आते हैं। लेकिन वह इस बात से परेशान हैं कि उनकी मंजूरी के बिना ही लोग अपनी सेवाएं और उत्पादों के बेचने के लिए उनकी तस्वीरों, आवाज और नाम का इस्तेमाल करते हैं।

 

अदालत ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है और हम भी उनकी बात से सहमत हैं।

 

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया केस तो बनता है। यही नहीं कोर्ट का कहना था कि ऐसा करने से अमिताभ बच्चन को नुकसान हो सकता है और उनकी छवि भी खराब होने की आशंका है। इसके साथ ही अदालत ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पक्ष में आदेश पारित करते हुए बिना मंजूरी के उनकी फोटो, नाम और आवाज इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी। बॉलीवुड अभिनेता ने पर्सनैलिटी राइट्स का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

 

पर्सनैलिटी राइट्स को राइट ऑफ पब्लिसिटी भी कहा जा रहा है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने नाम, आवाज और तस्वीर का वित्तीय उद्देश्यों से इस्तेमाल होने दे या नहीं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने ऐसी कंपनियों और टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश जारी किया है कि वे उस सामग्री को हटा दें, जिसमें बिना परमिशन के अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल किया गया है।

 

अदालत के फैसले के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ओर से फिलहाल कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।

 

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