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सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और शिवाजी पर टिप्पणी के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील से पूछा, यह जनहित याचिका कैसे? | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

मुंबई | [कोर्ट बुलेटिन] | बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछा है कि समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और छत्रपति शिवाजी पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की हालिया टिप्पणी के खिलाफ याचिका कैसे एक जनहित याचिका हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि अदालत राज्यपाल को बोलने से रोकने के आदेश कैसे पारित कर सकती है।

 

दीपक मावला ने अपने अधिवक्ता नितिन सतपुते के माध्यम से दायर जनहित याचिका में समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कथित अपमानजनक और उपहासपूर्ण बयानों के लिए कोश्यारी के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।

 

याचिका में भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने की मांग

 

याचिका में हाई कोर्ट से कोश्यारी को भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिससे राज्यपाल के कार्यालय की गरिमा कम हो। सतपुते ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर खंडपीठ के सामने जनहित याचिका होने का उल्लेख किया।

 

जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दत्ता ने पूछा कि यह एक जनहित याचिका कैसे हैं? और क्या हम रोक सकते हैं? अदालत ने कहा कि वह याचिका पर विचार करेगी और फिर तय करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए कब रखा जाए।

 

जनसभा के दौरान राज्यपाल ने की थी टिप्पणी

 

भगत सिंह कोश्यारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बताया था। उन्होंने कहा था कि आज के आदर्श संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब बीआर आंबेडकर और नितिन गडकरी जैसे लोग हैं।

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उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बयान पर कहा था, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लगातार हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों और लोगों से अपील करता हूं कि वे सरकार पर दबाव बनाएं कि राज्यपाल को वापस बुला लिया जाए।

 

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