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फेसबुक पर हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना, इस मामले में न्यायालय ने की कार्रवाई, जानें | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

देहरादून | [कोर्ट बुलेटिन] | फेसबुक पर समय से जवाब दाखिल नहीं करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2021 में फेसबुक से फर्जी आईडी और ब्लैकमेलिंग कर लोगों से पैसे मांगने के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था।

 

अब फेसबुक को जवाब दाखिल करने की नई तारीख 16 फरवरी 2023 दी गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

 

क्या है मामला ?

 

साल 2021 में हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। बाद में फेसबुक फ्रेंड की फोटोज को एडिट कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई जाती है और ब्लैकमेलिंग की जाती है।

 

सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि फेसबुक को यह निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की अश्लील वीडियो डालने वाले लोगों की आईडी को ब्लॉक की जाए। फेसबुक और डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत करवा सकें।

 

फेसबुक को किया था तलब

 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय बताते हुए फेसबुक को तलब कारी जानकारी मांगी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि फेसबुक इस प्रकार कि फर्जी आईडी और ब्लैकमेलिंग के मामले में क्या एक्शन लेती है इसकी भी जानकारी दी जाए।

 

उत्तराखंड हाईकोर्ट में समय पर जवाब दाखिल ना किए जाने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और सुनवाई की अगली डेट 13 फरवरी को सूचना पेश करने को कहा है।

 

मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि फर्जी आईडी के जरिए लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग के मामले में उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, गृह सचिव तक मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

 

उन्हें आरटीआई में बताया गया है कि 45 पीड़ितों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है। सभी मामले विचाराधीन हैं।

 

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