आईपीएस जीपी सिंह के राजद्रोह केस की प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर
आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है. बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है.
इससे पहले बीते 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी. जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
जानिए क्या है पूरा मामला
ACB ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के साथ राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था. इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे. इसके बाद एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. वहीं दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को जीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया और 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया. आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे. 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और मामले में CBI जांच की मांग की.
मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिली गई. सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था. तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे.