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Income Tax Department : ध्यान दें, भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना सीधे आपके घर आएगा इनकम टैक्स नोटिस, जानें ये काम की खबर…

ToP News: Income Tax Department :

 

 

ToP News: Income Tax Department : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क : टैक्स विभाग कई पहलुओं पर आकलन करता है. लेकिन एक करदाता के तौर पर आप कई ऐसी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। हम आपको ऐसी गलतियां या स्थितियां बता रहे हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। (Income Tax Department)

 

आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म में गलती हो गई थी

 

अगर आपने आईटीआर फाइल करते समय किसी भी फॉर्म में कोई गलती की है। कर विभाग आपसे अपनी संपत्ति और आय का सही-सही खुलासा करने के लिए कहता है। लेकिन अगर आपने गलती से अपने आईटीआर में सही जानकारी नहीं दी है तो आपको इसके लिए नोटिस मिल सकता है। (Income Tax Department)

 

ग़लत दावा किया गया है

 

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय गलत टैक्स छूट का दावा किया है तो इसके लिए भी आपको टैक्स नोटिस दिया जा सकता है.

 

आपने अपनी सही आय नहीं बताई है

 

यदि आईटीआर फॉर्म के सत्यापन के समय विभाग को लगता है कि आपने आईटीआर में अपनी किसी संपत्ति की जानकारी नहीं दर्ज की है, या आपने अपनी वास्तविक आय का खुलासा नहीं किया है, तो आपको नोटिस भी मिल सकता है। आपके आईटीआर फॉर्म में आय, निवेश आय, संपत्ति आदि का विवरण पूरा होना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी प्रोफ़ाइल में कुछ और दिखाई देता है लेकिन आईटीआर घोषणा में कुछ और दिखाई देता है, तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। (Income Tax Department)

 

आय या लेनदेन में उच्च उतार-चढ़ाव

 

अगर आपके आईटीआर में आय में भारी अंतर है, तब भी आपको इसके सत्यापन के लिए आयकर नोटिस मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि विभाग को पता चलता है कि आपकी आय अचानक कम हो गई है या अचानक बढ़ गई है, तो वह इस बारे में जानकारी मांग सकता है। इसके अलावा, यदि आपने कई उच्च-मूल्य वाले लेनदेन किए हैं, या उच्च मूल्य वाली संपत्ति या किसी अन्य समान संपत्ति में पैसा निवेश किया है, लेकिन इनका पूरा विवरण आपके टैक्स रिटर्न में उपलब्ध नहीं है, तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। (Income Tax Department)

 

टीडीएस दावे में त्रुटि

 

टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दाखिल करते समय, यह फॉर्म 26एएस और 16 या 16ए में दी गई जानकारी के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा ठीक से नहीं किया गया तो आपको आईटी एक्ट की धारा 143 (1) के तहत नोटिस मिल सकता है। (Income Tax Department)

 

क्या आप पहले कभी कर चोरी के मामले का सामना कर रहे हैं?

 

जरूरत पड़ने पर विभाग पहले के टैक्स रिटर्न का भी आकलन कर सकता है और अगर यह पता चलता है कि आईटीआर में कर योग्य आय की सही जानकारी नहीं दी गई है, तो करदाता को धारा 147 के तहत नोटिस मिल सकता है और पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। है। (Income Tax Department)

 

टैक्स रिटर्न देर से दाखिल करना

 

इसके अतिरिक्त, यदि आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तब भी आपको टैक्स नोटिस प्राप्त हो सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 142(1)(i) आपके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य बनाती है, अन्यथा आपको नोटिस भेजा जा सकता है। आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. (Income Tax Department)

 

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