INDIAN RAILWAY Rules : अगर आप अपने आई. आर. सी. टी. सी. खाते से किसी दोस्त का टिकट बुक करते हैं तो क्या आपको जेल हो जाएगी? जानें रेलवे के नियम…
INDIAN RAILWAY Rules :
INDIAN RAILWAY Rules : नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। इन नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत यूजर आईडी से दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है। (INDIAN RAILWAY Rules)

लाखों लोग हर दिन भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करते हैं, और इनमें से अधिकांश ट्रेन टिकट आज के समय में आईआरसीटीसी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या तीसरे पक्ष की साइट से ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने आईआरसीटीसी खाते से किसी और का ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं? अतीत में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि यदि आप अपने निजी खाते से किसी और का ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन क्या यह सच है? आइए जानते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़े इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। (INDIAN RAILWAY Rules)
भारतीय रेलवे ने एक बयान में कहा, “आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से टिकटों की बुकिंग रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। इन नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत यूजर आईडी से दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि दोस्तों के लिए ट्रेन टिकट बुक करने पर आपको जेल हो सकती है, जो पूरी तरह से निराधार और गलत है। (INDIAN RAILWAY Rules)
The news in circulation on social media about restriction in booking of etickets due to different surname is false and misleading. pic.twitter.com/jLUHVm2vLr
— Spokesperson Railways (@SpokespersonIR) June 25, 2024
एक महीने में 24 टिकट बुक किए जा सकते हैं
इसमें अगर किसी यूजर ने अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक किया है, तो वह एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकता है, जबकि आधार से जुड़े अकाउंट के जरिए आप एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं।(INDIAN RAILWAY Rules)

क्या कहते हैं नियम?

हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत खाते से खरीदे गए ट्रेन टिकटों को व्यावसायिक रूप से नहीं बेचा जा सकता है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के अनुसार, व्यक्तिगत खाते से बुक किए गए टिकटों को बेचा नहीं जा सकता है।(INDIAN RAILWAY Rules)

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