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गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 10 प्रमुख राज्यों में कृषि यंत्रों पर कितनी मिलती है सब्सिडी, यहां जाने | krshi yantr anudaan yojan

krshi yantr anudaan yojan : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | Agricultural machinery plays an important role in the work of farmers in agriculture and horticulture. With the help of agricultural machines, the work of farming can be done easily in less time and less effort. The government also wants to make modern agricultural machinery accessible to small and marginal farmers. For this, farmers are provided the benefit of subsidy on the purchase of agricultural machinery by the government. For this, the Krishi Yantra Anudaan Yojana (krshi yantr anudaan yojana) is being run by the government. Under this scheme, farmers are given subsidy on agricultural equipment so that they can get agricultural equipment for farming at a low cost. The benefit of subsidy on agricultural machinery is given in different states according to the rules set there. Farmers can buy modern agricultural machinery at a cheaper rate by taking advantage of the subsidy.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : किसानों की खेती और बागवानी के काम में कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि यंत्रों की सहायता से खेती का काम कम समय और कम मेहनत में आसानी से हो सकता है। सरकार भी आधुनिक कृषि यंत्रों की पहुंच छोटे और सीमांत किसानों तक करना चाहती है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krshi yantr anudaan yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है ताकि उन्हें कम कीमत पर खेती के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ अलग-अलग राज्यों में वहां तय किए गए नियमों के अनुसार दिया जाता है। किसान सब्सिडी का लाभ उठाकर सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं।

 

ऑनलाइन बुलेटिन के माध्यम से आज हम आपको देश के प्रमुख 10 राज्यों में वहां की प्रदेश सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं।

 

 

राजस्थान (Rajasthan)

 

कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत व महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

 

हरियाणा (Haryana)

 

हरियाणा में किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 1500 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की कीमत के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। इसके लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

 

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)

 

मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को 30 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

 

कृषि यंत्र अनुदान योजना यूपी में चयनित लाभार्थी किसान को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग की महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंट सीएचसी की स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी व अन्य पंजीकृत किसान समूह को 10 लाख रुपए पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इसमें ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद की जा सकती है।

 

महाराष्ट्र (Maharashtra)

 

महाराष्ट्र में फार्म मशीनीकरण योजना के तहत लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर पर 35 प्रतिशत और अन्य कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं समान्य वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर पर 25 प्रतिशत तथा अन्य कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

 

बिहार (Bihar)

 

बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना चलाई गई है। इसके तहत किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर उनकी लागत के अनुसार अलग-अलग दर से सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 40 से लेकर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इन्हें सामान्य वर्ग के किसानों से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है।

 

पंजाब (Punjab)

 

पंजाब में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं विशेष घटक के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 40 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाते हैं।

 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)

 

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों के साथ ही सामान्य वर्ग के किसानों को भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

 

गुजरात (Gujarat)

 

गुजरात में किसानों को राज्य सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के किसानों को 25 प्रतिशत से अधिक और विशेष श्रेणियों के किसानों को 35 प्रतिशत की ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कृषि यंत्रों की खेती में उपयोगिता और इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए गुजरात ग्रामीण बैंक से आसानी से लोन लिया जा सकता है।

 

ओडिशा (Odisha)

 

ओडिशा में फार्म मशीनीकरण योजनाओं के तहत टिलर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं ट्रैक्टर की खरीद पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ओडिशा ग्राम्य बैंक ऋण उपलब्ध कराता है।

 

उपरोक्त योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित राज्य के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

 

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