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अब महिलाओं को 2750 रुपए प्रतिमाह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, आवेदन फार्म शुरू, यहां से करें आवेदन : Mahila Yojana

Mahila Yojana :

 

Mahila Yojana : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | ऑनलाइन बुलेटिन : सरकार की तरफ से समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में एक महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है और उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा देना है योजना की शुरुआत की गई थी लेकिन जागरूकता क्या भाव में इस योजना का लाभ ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं। (Mahila Yojana)

 

प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत सरकार की तरफ से 2750 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे योजना के लिए आवेदन फार्म शुरू हो चुके हैं।(Mahila Yojana)

 

योजना के तहत जिन माता-पिता की बेटियां हैं वह इस योजना का लाभ दे सकते हैं यानी जिन लोगों के बेटियां हैं उनकी उम्र 45 वर्ष होने के बाद में वह इस का आवेदन कर सकते हैं उनको 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक प्रति महीना 2750 रुपए दिया जाता है इस योजना का नाम लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना रखा गया है।(Mahila Yojana)

 

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों के प्रति परिवार 2750 रुपए दिए जाते हैं जिनमें केवल बालिकाएं/ बच्चे हैं, लाभ लड़कियों के माता-पिता को दिया जाता है और उनकी 45 वर्ष की आयु होने के बाद में लाभ की शुरुआत होती है और 60 वर्ष तक इसका लाभ दिया जाता है 60 वर्ष की उम्र के बाद में इस योजना का नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना किया जाता है और लाभ निरंतर जारी रखा जाता है।(Mahila Yojana)

 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दस्तावेज की बात करें तो आय प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र स्कूल प्रमाण पत्र पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड मतदाता पहचान पत्र आवासीय प्रमाण पत्र जिम राशन कार्ड वोटर कार्ड मतदाता सूची में नाम आधार कार्ड बैंक की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।(Mahila Yojana)

 

कोई भी परिवार जहां जैविक एकल माता-पिता/माता-पिता हप्रदेश के मूल निवासी हैं या प्रदेश सरकार के लिए काम करते हैं और उनका कोई जैविक या दत्तक पुत्र नहीं है, लेकिन केवल बेटी/बेटियां ही लाभ पाने के पात्र हैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।(Mahila Yojana)

 

पात्र परिवार माता-पिता दोनों में से किसी एक के 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। जीवित रहने पर मां को लाभ का भुगतान किया जाएगा। यदि मां जीवित नहीं है तो लाभ का भुगतान पिता को किया जाएगा।(Mahila Yojana)

 

योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

 

  • चरण 1: आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जाना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा।आवेदन फार्म आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

 

  • चरण 2: आवेदक को आवेदन पत्र भरना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।

 

  • चरण 3: आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी से फॉर्म को सत्यापित कराना होगा।

 

  • चरण 4: फिर आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक/जिले के समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जमा करना होगा।

 

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इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने यहां क्लिक करें

इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने यहां क्लिक करें

 

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