Manish Sisodia News : होटल ओबेरॉय में मीटिंग, फोन और गवाह…ED की दलील खत्म होते ही CBI ने क्यों कहा- मनीष सिसोदिया ही मास्टरमाइंड…

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Manish Sisodia News : नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसौदिया पर कई आरोप लगाए और जमानत का विरोध किया. (Manish Sisodia News) मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने अपनी दलीलें पेश कीं और फिर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. इस दौरान जहां ईडी ने ओबेरॉय होटल में हुई मीटिंग का जिक्र किया तो वहीं सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसौदिया शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. (Manish Sisodia News)

 

सबसे पहले ईडी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. ईडी ने कहा कि अगर मनीष सिसौदिया के वकील सिर्फ मुकदमे में देरी की वजह से जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं तो उन्हें इस मुद्दे पर हलफनामा दाखिल करना चाहिए. ईडी ने कहा कि हमने पहले भी अदालत को बताया था कि बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सुनवाई कछुए की गति से चल रही है. ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा है कि अगर अपराध की गंभीरता गंभीर है तो महज देरी अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकती. हाल ही में हाई कोर्ट ने भी जांच में शामिल न किए जाने को लेकर अहम टिप्पणी की है. (Manish Sisodia News)

 

अपराध बेहद गंभीर : ईडी

 

ईडी ने आगे दलील दी कि प्रॉफिट मार्जिन को 7 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी प्रॉफिट मार्जिन करने को उचित ठहराने के लिए कोई बैठक या चर्चा नहीं हुई है. इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई गणना नहीं है और तर्क सिर्फ यह है कि पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है इसलिए हमने ऐसा किया है. जांच एजेंसी ने कहा कि अपराध की गंभीरता बेहद गंभीर है. एक सार्वजनिक व्यक्ति ने एक नीति बनाई जो कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की आय के रूप में 338 करोड़ का आंकड़ा निकाला, यह अतिरिक्त 7% थोक विक्रेताओं के लाभ में वृद्धि थी. ईडी ने कहा कि 3 दिनों के भीतर बिना किसी बैठक या चर्चा के 12% का प्रॉफिट मार्जिन पेश किया गया. (Manish Sisodia News)

 

होटल ओबरॉय में मीटिंग और वह फोन

 

ईडी ने कहा कि पॉलिसी वापस लेने की एकमात्र वजह जांच थी. शराब पॉलिसी मतलब अवैध लाभ प्राप्त करने का एक सदाबहार माध्यम था. ईडी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से क्यों भटकाया गया? समिति ने कहा कि थोक करोबार का हिस्सा सरकार को दिया जाए, इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि थोक कारोबार निजी कंपनियों को क्यों दिया गया? ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप के साथ ओबेरॉय होटल में मीटिंग हुई थी. सभी सह आरोपी उस मीटिंग में उपस्थित थे, उनमें से कुछ सरकारी गवाह बन गए हैं. ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे. मनीष सिसोदिया का कहना था कि उनका फोन क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वह यह नहीं बता सके कि उनका पिछला फोन कहां है. जिस दिन एलजी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई, उसी दिन उन्होंने अपना फोन बदल लिया. आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी ने बयान में कहा कि सिसोदिया ने पुराने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया ताकि इसे कोई न देख सके. (Manish Sisodia News)

 

सीबीआई ने भी दलील रखी

 

ईडी के बाद अब सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दलील रखी. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह मामले में लिखित दलीलें दायर करेगी. सीबीआई ने भरी अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया ही शराब नीति के मास्टरमाइंड हैं. वह मैन आर्किटेक्ट है और साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये मिले थे. सीबीआई ने कहा कि चार्जशीट से जुड़े विश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची सिसोदिया को दे दी गई है और उसका निरीक्षण भी कर लिया गया है. सीबीआई की ओर से मामले में कोई देरी नहीं की गई है. (Manish Sisodia News)

 

मनीष ही मुख्य सूत्रधार

 

सीबीआई ने आगे कहा कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी बनाने की पूरी साजिश के मुख्य सूत्रधार मनीष सिसोदिया हैं. सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया कहते हैं कि दूसरे आरोपियों को जमानत मिल गई मगर इनकी भूमिका, इनको जो एक्शन है, उसके मुताबिक समानता का आधार इनके ऊपर लिए लागू नहीं होता. इसके बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार की सुनवाई पूरी हो गई. अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. बता दें कि मनीष सिसोदिया इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. (Manish Sisodia News)

 

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