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बड़ी खबर ! Pan और Aadhaar Card लिंक नहीं कराने वाले को मिलेगी नोटिस, जाने क्या होगा… Pan Aadhaar Card Link

ToP News : Pan Aadhaar Card Link :

 

ToP News : Pan Aadhaar Card Link : नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : हालांकि इसे बाद में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अब आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा भी गुजर चुकी है। ऐसे में लोगों को 20 फीसदी टीडीएस भरना पड़ेगा। क्योंकि निष्क्रिय पैन होने की दशा में आयकर की अधिकतम दर 20 फीसदी से ही टीडीएस जमा करना होता है। (Pan Aadhaar Card Link)

 

Pan Aadhaar Card Link : वर्तमान दौर में हर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है, क्योंकि इसमें रिटर्न देर से ही सही मगर काफी अच्छा मिल जाता है। साथ ही इसमें निवेश भी सुरक्षित माना जाता है। मगर हाल के दिनों में लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने पर आयकर के अंतर्गत टीडीएस के नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। आपको भी यदि नोटिस मिले तो हो सकता है आपसे कोई चूक हुई हो। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर इनकम टैक्स नियम के हिसाब से 50 लाख या उससे ज्यादा की संपत्ति खरीद पर एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होता है। (Pan Aadhaar Card Link)

 

दस फीसद के लिए शॉर्ट डिडक्शन नोटिस

Pan Aadhaar Card Link : अगर किसी कांट्रेक्टर को भुगतान करने की दशा में एक फीसदी या दो फीसदी टीडीएस काटने की जरूरत होती है, तो उस दशा में अगर पेन कार्ड निष्क्रिय पाया जाता है तो अधिकतम दर 20 फीसदी टीडीएस काटने का प्रावधान है और ऐसा न होने पर बकाया अंतर 19 फीसदी या 18 फीसदी कैस के अनुसार नोटिस प्राप्त होता है। किसी प्रोफेशनल को भुगतान करते समय 10 फीसदी टीडीएस काटने की जरूरत होती हैं। अगर उस प्रोफेशनल का पैन कार्ड निष्क्रिय है तो बकाया 10 फीसदी के लिए आयकर से टीडीएस शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस मिल सकता है। (Pan Aadhaar Card Link)

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Pan Aadhaar Card Link : ध्यान से जांच लें जमीन या मकान खरीदने के बाद यदि आयकर विभाग का टीडीएस नोटिस मिला है, तो उसे ध्यान से जांच लें कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं। साथ ही जिसकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका पैन कार्ड भी आधार से लिंक होना चाहिए। हाल ही में सरकार ने एक करोड़ से अधिक पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए थे। (Pan Aadhaar Card Link)

 

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