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इनकम टैक्‍स लगा रहा 10 हजार की पेनल्‍टी, बचने के लिए जल्दी से कर लें काम | Income Tax Department

नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | PAN card is required when you want to open a bank account, do bank transactions, invest in schemes, seek financial advice from a professional while investing or apply for government schemes. You can apply for PAN card either online or offline.

 

Online bulletin dot in : अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन है तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास आपकी पूरी कुंडली होगी. पैन कार्ड (Permanent Account Number) भारत में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक आईडी कार्ड है जो आयकर विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

इसके जरिए आपका आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आय का अंकित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है। पैन कार्ड एक 10 अंकों का यूनिक आईडी होता है जो आपके नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, फोटो और हस्ताक्षर सहित होता है। (Income Tax Department)

 

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पैन कार्ड आवश्यकता होती है जब आप बैंक खाता खोलना, बैंक लेनदेन, स्कीमों में निवेश करना, निवेश करते समय किसी प्रोफेशनल से वित्तीय सलाह लेना या सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

 

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. इसके बाद जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये की फीस भी देनी होगी. (Income Tax Department)

 

मार्च के बाद अवैध हो जाएगा पैन कार्ड

 

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘‘पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया भी है. अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका पैन कार्ड ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा.’’ (Income Tax Department)

 

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो कई तरह की दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना

 

सीबीडीटी पिछले साल जारी किए गए एक सर्कुलर में ये साफ कर चुका है कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद उस व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत तय किए गए सभी परिणामों का सामना करना होगा. (Income Tax Department)

 

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