PPF, SCSS और सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम से जुड़े नियमो में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जाने डिटेल | Post Office SCSS
Post Office SCSS : Online Bulletin Dot In
Post Office SCSS : नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : भारत सरकार ने अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपोजिट अकाउंट के नियम में बदलाव किया है। (Post Office SCSS)
सरकार ने इसके मानदंडों में कुछ ढील दी है, ताकि कस्टमर्स को ज्यादा सुविधा हो सके। भारत सरकार फिलहाल 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर करती है। (Post Office SCSS)
अकाउंट होल्डर्स को अब इन ऑप्शन में निवेश किए गए रकम को निकालने में पहले के मुकाबले ज्यादा सहूलियत होने वाली है। आइए जानते हैं किस स्कीम के लिए क्या बदल गया। (Post Office SCSS)
बदला क्या है?
सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के नए नियमों के मुताबिक, कोई शख्स रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के भीतर इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकता है, जबकि पहले यह समयसीमा एक महीना थी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के तहत खोले गए खातों में मिलने वाले ब्याज का कैलकुलेशन लागू स्कीम रेट के आधार पर किया जाएगा। (Post Office SCSS)
🔥 सोशल मीडिया
फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए क्लिक करें
https://www.facebook.com/onlinebulletindotin
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/Cj1zs5ocireHsUffFGTSld
ONLINE bulletin dot in में प्रतिदिन सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम, सम-सामयिक विषयों और कई अन्य के लिए onlinebulletin.in का अनुसरण करते रहें.
🔥 अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन में प्रसारित किए जाने वाले सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक onlinebulletin.in को जरूर पहुंचाएं।
ये खबर भी पढ़ें: