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Mutual Fund के ग्राहकों के लिए जरुरी खबर! मार्केट लिंक्‍स डिबेंचर पर नहीं मिलेगा LTCG बेनेफिट | New Tax rule on non-equity mutual funds 2023

New Tax rule on non-equity mutual funds 2023 : नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | There is big news for crores of mutual fund customers. Any capital gain made after April 1, 2023 on investments made in non-equity mutual funds (funds that have more than 36% investment in debt) will not be eligible for long term capital gain. Only short term capital gains tax will have to be paid on gains on investment in debt mutual funds. This tax will be payable as per the slab rate depending on the holding period. It is worth noting here that LTCG and indexation benefit will continue to be available on all investments made till March 31, 2023.

 

Online bulletin dot in : म्‍यूचुअल फंड के करोड़ो ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. 1 अप्रैल, 2023 के बाद नॉन-इक्विटी म्‍यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर किए गए किसी भी कैपिटल गेन (ऐसे फंड जिनमें डेट में 36% से ज्‍यादा निवेश है) लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. डेट म्‍यूचुअल फंड्स में निवेश पर होने वाले गेन्‍स पर केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स देना होगा. यह होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्‍स स्‍लैब रेट के मुताबिक देय होगा. यहां यह ध्‍यान देने वाली बात है कि 31 मार्च 2023 तक किए गए सभी निवेश पर LTCG और इंडेक्‍सेशन बेनेफिट मिलता रहेगा. (New Tax rule on non-equity mutual funds 2023)

New Tax rule on non-equity mutual funds 2023

ऐसे निवेशक जो LTCG और इंडेक्‍सेशन बेनेफिट का फायदा चाहते हैं, वे 31 मार्च 2023 से पहले फिक्‍स इनकम इन्‍वेस्‍टमेंट एलोकेशन कर लें. फिक्‍सड इनकम फंड में मौजूदा निवेश को जितने समय तक संभव हो बनाए रखें. क्‍योंकि इस पर रियायती LTCG टैक्‍स रेट का लाभ मिलेगा. यह संशोधन प्रस्‍ताव पर संसद की मुहर लगने के बाद यह कानून हो जाएगा. (New Tax rule on non-equity mutual funds 2023)

 

मार्केट लिंक्ड डिबेंचर(MLD) क्या है?

 

MLD एक नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं. MLD में फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है. रिटर्न अंडरलाइंग इंडेक्स जैसे इक्विटी,सरकारी यील्ड,गोल्ड इंडेक्स के प्रदर्शन पर आधारित होता है.मार्केट लिंक्ड डिबेंचर को SEBI रेगुलेट करता है. बजट 2023 में लिस्टेड MLD के टैक्स नियम में बदलाव हुए थे. इसमें MLD पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम लगाने का प्रावधान किया गया, जोकि टैक्स निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा. (New Tax rule on non-equity mutual funds 2023)

 

MLD में ट्रांसफर/रिडेम्पशमन/मैच्योरिटी पर लाभ शॉर्ट टर्म गेन होगा. MLD पर मौजूदा समय में 10% LTCG+सरचार्ज लगता है. नए प्रावधान में MLD के ब्याज से आय पर 10% TDS कटेगा. इसके लिए सेक्शन 50AA में टैक्स के नए नियम का प्रावधान किया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2023 के बाद से प्रभावी माने जाएंगे. (New Tax rule on non-equity mutual funds 2023)

 

MLD टैक्‍स में बदलाव का क्‍या होगा असर

 

MLD के मौजूदा नियमों के मुताबिक, इस पर लिस्टेड डेट सिक्योरिटी के समान टैक्स नियम है. 12 महीने की होल्डिंग अवधि पर कैपिटल गेन के नियम लगते हैं. MLD पर इंडेक्सेशन लाभ के बिना 10% LTCG लगता है. ब्याज से आय पर TDS की कटौती नहीं होती है. MLD पर टैक्स पर बदलाव का असर यह होगा कि लिस्टेड MLD पर टैक्स के नये नियम लागू होंगे. लिस्टेड MLD पर अब 10% की जगह 30% टैक्स लगेगा या ऊंचे सरचार्ज स्लैब टैक्सपेयर पर टैक्स 11.96% से 39% होगा. हाई सरचार्ज स्लैब में नहीं तो 31.20% टैक्स लगेगा. (New Tax rule on non-equity mutual funds 2023)

 

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