SC-ST Act- अब नहीं लगेगा SC-ST एक्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया…

SC-ST Act-

SC-ST Act- जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट के बेंच ने एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई की। इस मामले में वकीलों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया है। इन शब्दों को हाईकोर्ट ने जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया है। इस मामले को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट के तहत लगे आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

 

SC-ST Act- बता दें कि राजस्थान में हाई कोर्ट ने अब 4 शब्दों को जाति सूचक नहीं माना है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार इन शब्दों को अब जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया गया है। हाई कोर्ट में जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में यह अहम फैसला सुनाया है।

SC-ST Act- राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई की। इस मामले में वकीलों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी’ जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। इन शब्दों को हाईकोर्ट ने जाति सूचक की श्रेणी से हटा दिया है। इस मामले को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट के तहत लगे आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

 

वकील ने हाई कोर्ट में दिया यह तर्क

SC-ST Act- इस मामले की सुनवाई करते हुए वकील ने जो तर्क दिए उसके बाद जस्टिस ने इसको लेकर फैसला दिया। इस दौरान वकील ने तर्क दिया कि यह गालियां प्रतिवादी को अपमानित करने के इरादे से नहीं, बल्कि अनुचित माप के लिए दी गई। आरोपी के वकील ने कहा कि इस मामले में इस्तेमाल किए गए शब्द जाति आधारित नहीं है और ना ही यह आरोप है कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारियों की जाति से परिचित है। बता दें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान चार याचिकाकर्ता और लोकसेवकों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद उनके खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया गया था।

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