Shahdol News: ‘जय भीम, नमो बुद्धाय’ सुनने पर ब्याह में बैंड बजाने गए दलित को जान से मारने की धमकी देते हुए दबंगों ने बरसाए लात-जूते, अपराध दर्ज….
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Shahdol News: शहडोल | [मध्यप्रदेश बुलेटिन] | ऑनलाइन बुलेटिन : भारत में संविधान लागू हुए 74 वर्ष बीत गए हैं लेकिन अब तक समानता नहीं आ सकी है। विडंबना है कि राजनैतिक दल दलितों, पिछड़ों के बीच समरसता अभियान चलाते हैं, राजनैतिक दलों के लोग समानता लाने कभी कोई मुहिम या अभियान चलाए ही नहीं। इसी का नतीज है कि आज भी दलितों के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। यहां शादी में बैंड बजाने गए एक दलित युवक की दबंगों ने सिर्फ इसलिए लात-घूसों से पिटाई कर दी क्योंकि उसने फोन पर ‘जय भीम, नमो बुद्धाय’ कह दिया। दलित के मुंह से जय भीम, नमो बुद्धाय सुनने पर दबंग इतने भड़क गए कि उन्होंने उसे मौके पर ही जान से मारने की धमकी देते हुए जमकर पीट दिया। शिकायत पर शहडोल जिले के ब्योहारी थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। (Shahdol News)
शहडोल जिले में एक दलित युवक का जय भीम और जय बुद्धाय कहना कुछ दबंगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दलित की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले में एक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। (Shahdol News)
मामला शहडोल जिले ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम साखी का है। फरियादी चन्द्रशेखर साकेत पिता हीरालाल साकेत, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बिजहा बरहाटोला ने अपने ममेरे भाई राजेन्द्र प्रसाद साकेत के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने मे दर्ज एफआईआर के अनुसार चंद्रशेखर ने बताया कि मंगलवार को ग्राम साखी निवासी रामसुकुल राठौर ने अपने लड़के की शादी मे बैंड बजाने बुलाया था। वह और उसके साथी राजेश साकेत, बबलू साकेत, नीरज साकेत, राजू साकेत ग्राम साखी गए थे। (Shahdol News)
शाम करीब पांच बजे चंद्रशेखर ने मोबाइल से ग्राम खड्डा के पुष्पेन्द्र साकेत को फोन लगाया। इस पर पहले जय भीम भाई, नमो बुद्धाय बोला। यह वाक्य सुनकर पास में खड़े डब्बू गौतम और शिवांशु गौतम आए और बोले कि तू क्या बोल रहा है? दोनों ने गंदी-गंदी गालियां दी और पीटने लगे। (Shahdol News)
शोर सुनकर राजेश, राजू बीच-बचाव करने आए। दोनों ने चंद्रशेखर को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और वहां से चले गए। मारपीट से चेहरे, सीने, गर्दन और माथे पर चोटें आई हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियो के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।(Shahdol News)
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