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पान मसाला, गुटखा व तंबाकू की बिक्री को लेकर सरकार ने नया नियम किया लागू, | GST New Rules

GST New Rules 2023 : नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | The government has implemented a new rule regarding intoxicants like panmasala, gutkha and tobacco in the country. The government has fixed GST cess based on Retail Sales Price (RSP) on pan masala and tobacco product manufacturers with effect from April 1. In addition to the Goods and Services Tax (GST) levied at the rate of 28% earlier on pan masala and tobacco products, cess was levied in proportion to its value. But now this system has been changed.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : देश में पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू जैसे मादक पदार्थो को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है. सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं पर 1 अप्रैल से प्रभावी रिटेल सेल्स प्राइस (RSP) पर आधारित जीएसटी सेस को निर्धारित कर दिया है. पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पहले 28% की दर से लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा उसपर मूल्य के अनुपात में सेस लगता था. लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है. (GST New Rules 2023)

GST New Rules

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जीएसटी सेस के तौर पर पान मसाला पाउच के रिटेल सेल्स प्राइस (RSP) का 0.32 गुना वसूला जाएगा. नई दरें 1 अप्रैल, 2023 की तारीख से लागू हो गई हैं. (GST New Rules 2023)

 

कितना लगेगा GST सेस :

 

तंबाकू गुटखा वाले पान मसाला पर जीएसटी सेस आरएसपी का 0.61 गुना लगेगा जबकि सिगरेट और पाइप वाली तंबाकू सामग्री के लिए यह दर 0.69 गुना है. तंबाकू चबाना, फिल्टर वाली खैनी और जर्दा पर आरएसपी का 0.56 गुना सेस लगेगा जबकि हुक्का और ब्रांडेड कच्चे तंबाकू के लिए यह दर 0.36 गुना है. (GST New Rules 2023)

 

रिटेल सेल्स प्राइस के आधार पर जीएसटी सेस (GST Cess) लगाने से तंबाकू विनिर्माताओं को अब पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के कारखाने से बाहर निकलते समय अंतिम खुदरा मूल्य पर सेस चुकाना होगा. इससे टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि सेस को कारखाना के स्तर पर ही वसूल लिया जाएगा. (GST New Rules 2023)

 

टैक्स चोरी पर लगेगा लगाम :

 

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि आरएसपी-आधारित सेस व्यवस्था अपनाने से सरकार को राजस्व का अधिक टिकाऊ जरिया मिल सकता है. उन्होंने कहा कि विनिर्माता के स्तर पर टैक्स इकट्ठा होने से पान मसाला उद्योग में टैक्स चोरी को कम किया जा सकता है. (GST New Rules 2023)

 

 

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