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बेटी की सामने संबंध बनाता था पति, पत्नी ने कहा- बच्ची की नग्न तस्वीरें लेता और… हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला…| High Court

High Court : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | A man has been accused of sexually abusing his own four-year-old daughter. The wife has made this allegation. The wife has made many sensational allegations against her husband regarding the child and herself. The wife said that the husband used to take nude pictures of the girl child and asked her to have sex in front of the child. Along with this, the husband used to watch only pornographic films related to children.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : एक शख्स पर अपनी ही चार साल की बेटी पर यौन शोषण का आरोप लगा है। ये आरोप पत्नी ने ही लगाया है। पत्नी ने अपने पति पर बच्ची और खुद को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पत्नी ने कहा कि पति बच्ची की नग्न तस्वीरें लेता था और उससे कहता था कि बच्चे के सामने ही सम्बन्ध बनाओ। इसके साथ ही पति बच्चों से जुड़ी अश्लील फ़िल्में ही देखता था। (High Court)

 

हाईकोर्ट पहुंचा केस-

 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में आगे की जांच का आदेश दिया है उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी की ओर से दायर आरोपपत्र में नौ खामियां भी पाईं। अदालत ने पुलिस आयुक्त को इस मामले में एक नया जांच अधिकारी आईओ नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो 10 सप्ताह के भीतर आगे की जांच पूरी करेगा। (High Court)

 

बेटी-को गलत तरीके से छूता है पति-

 

पत्नी ने अगस्त 2022 में अपने पति के खिलाफ ‘कुछ गंभीर आरोप’ लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसका पति यौन रूप से विकृत है और बच्चों से जुड़ी अश्लील फिल्में देखता है। आरोपों के अनुसार, पति ने कथित तौर पर चार साल की बेटी के साथ अपनी नग्न तस्वीरें लीं और उसे बेटी को गलत तरीके से छुआ। (High Court)

 

बेटी-के सामने संबंध बनाने को कहा-

 

पत्नी की शिकायत में कहा गया था कि उसके पति ने बेटी की मौजूदगी में उससे पत्नी से यौन संबंध बनाने को कहा था. इतना ही नहीं, पति ने कथित तौर पर बेटी के आईपैड में बच्चों पर आधारित अश्लील वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड किये और उसे उन्हें देखने के लिए मजबूर किया। (High Court)

 

पॉक्सो-के तहत मुकदमा दर्ज-

 

उसकी शिकायत के बाद, पति पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अक्टूबर 2022 में सत्र अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था. हालांकि, पत्नी ने आगे की जांच की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की, क्योंकि उसने पाया कि कई मुद्दों की जांच नहीं की गई थी, लेकिन संबंधित अर्जी खारिज कर दी गयी. इसके बाद पत्नी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। (High Court)

 

केस-में कुछ खामियां भी पाई गईं-

 

अदालत ने पाया कि बच्चे के बयान में आरोपी के नाम का उल्लेख किया गया था, लेकिन आरोपपत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया. इतना ही नहीं, डॉक्टर के समक्ष बच्चे का बयान भी आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया. अदालत ने कहा, ‘‘यहां तक कि उस मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट को भी आरोप पत्र का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसने बच्चे को हुई यातना की विस्तृत रिपोर्ट दी थी.’’ उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आगे की जांच के लिए इंतजार करने का निर्देश दिया। (High Court)

 

 

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