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राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाला मामले में राहत: अब जेल से जल्द होंगे रिहा | newsforum

नई दिल्ली | चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बड़ी राहत देते हुए रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

 

राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को 1 लाख रुपए का मुचलका देना होगा। जुर्माने में 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

 

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7- 7 साल की सजा 2 अलग- अलग धाराओं में सुनाई थी। राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।


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