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ज्ञानवापी परिसर में पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन की अनुमति पर आपत्ति के लिए मुस्लिम पक्ष को 24 घंटे का समय | ऑनलाइन बुलेटिन

वाराणसी | [कोर्ट बुलेटिन] | अदालत ने वाराणसी में ज्ञानवापी के अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से पूजा पाठ, भजन कीर्तन की अनुमति के लिए दाखिल अर्जी पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। शुक्रवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

 

अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से दाखिल अर्जी पर मुस्लिम पक्ष की ओर से वाद पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध न कराने का मामला रखा गया।

 

इसका हिन्दू पक्ष यानी वादी के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए प्रतिलिपि भेजे जाने का साक्ष्य पेश किया है। अदालत ने प्रतिवादियों को वाद पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 24 घंटे का समय देते हुए अगली सुनवाई 29 अक्टूबर नियत की है।

 

गौरतलब है कि हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से वाद दाखिल करते हुए आदि विश्वेश्वर भगवान के रूप में मिली शिवलिंग की आकृति की पूजा-पाठ राग-भोग, भजन-कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति मांगी गई है।

 

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