.

Ajakscg : पदोन्नति में आरक्षण मामले में हाई कोर्ट के निर्णय से छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति-जनजाति 45 प्रतिशत जनसंख्या में घोर हताशा और निराशा…

अजाक्स ने समीक्षा हेतु 21 अप्रैल को रायपुर में बुलाई तत्काल बैठक

Ajakscg :

 

अजाक्स ने समीक्षा हेतु 21 अप्रैल रविवार को प्रदेश कार्यालय गुरु घासीदास प्लाजा आमा पारा जीई रोड रायपुर में बुलाई तत्काल बैठक 

 

 

Ajakscg : ज्ञातव्य हो कि सरकार की SC ST के अधिकारों के प्रति असंवेदशीलता के कारण संवैधानिक आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण पर 16-04-24 को पारित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय से SC-ST वर्ग के साढ़े पांच लाख अधिकारी व कर्मचारी एवं उनके परिवारों में घोर हताशा और निराशा हुई है।

 

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-04-24

 

हाई कोर्ट आर्डर 16-4-24

 

साथियों विदित हो दिनांक 9-12-2019 के हाई कोर्ट निर्णय से छत्तीसगढ़ के SC ST कर्मचारियों के लिये बहुत ही दुःखद स्थिति बन गई थी जब पूर्व सरकार के पदोन्नति नियम सम्बन्धी उस अधिसूचना 2019 के कंडिका 5 पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे दे दिया गया जिसमें पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का नियम था। ऐसा इस लिए हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी उस नियम को आरक्षण विरोधियों ने मिलकर हाई कोर्ट में चेलेंज किया था उनके इस चैलेंज को स्वीकार कर हाई कोर्ट ने 9-12-19 को यह कहते हुए पदोन्नति में आरक्षण पर स्टे कर दिया कि राज्य में एम् नागराज (सुप्रा) के अनुपालन में क्वान्टिफिएबल डेटा नहीं बनाया गया है, इस मामले में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार क्वान्टीफायबल डाटा एकत्र कर तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेI (Ajakscg)

अजाक्स द्वारा अभ्यावेदन

एससी एसटी कर्मचारी अधिकारी पर अन्याय तो तब और हो गया कि उक्त स्टे आदेश के आड़ में राज्य के सभी विभागों में रातों रात डीपीसी बना कर बिना रोस्टर बिंदु के पदोन्नतियां दे दी गई और SC ST के रोस्टर वाले लगभग 60 से 80 हजार पदों पर अनारक्षित वर्ग को पदोन्नत कर पूरे सभी रिक्त पदों को भर दिया गया जबकि अजाक्स द्वारा यह भी मांग की गई थी कि कम से कम रोस्टर के पदों को सुरक्षित रख कर बाकी पदों में भले पदोन्नति करें। शासन के इस विसंगति पूर्ण पदोन्नति की कार्यवाही से एस सी एसटी वर्ग के डिप्टी कलेक्टर से लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी प्रभावित हो गए। इस बीच पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2022 (जरनैल सिंह 2 क्रमांक 629 /2011) में यह पारित हो गया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए क्वान्टिफिएबल डेटा क्लास वाईज न होकर केडर वाइज होना चाहिए। इस आदेश से पदोन्नति प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया कि क्वान्टिफिएबल डेटा जो श्री मनोज पिंगुआ समिति द्वरा प्रस्तुत की गई थी वह सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार नहीं थी।

GAD द्वारा अजाक्स को जवाब

जिसके लिए अजाक्स के प्रांताध्यक्ष डा लक्ष्मण भारती द्वारा तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2 फ़रवरी 2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि क्वान्टिफिएबल डेटा जो पिंगुआ कमेटी ने प्रस्तुत की थी उसे रिवाइज कर क्लास वाईज से केडर वाइज बनवाकर तत्काल मान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें इस आशय का आवेदन फ़रवरी 23 में मान मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल को भी अजाक्स द्वारा प्रेषित किया गया जिस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अजाक्स को गोलमोल जवाब दे दिया गया और क्वान्टिफिएबल डेटा को यथावत रख दी गई दुर्भाग्य जनक स्थिति तब निर्मित हो गई कि एससी एसटी वर्ग के कतिपय संगठन के लोगों ने यह जानते हुए कि क्वान्टिफिएबल डेटा जो हाई कोर्ट में सबमिट है वह आधी अधुरी है और सुप्रीम कोर्ट में जरनैल सिंह (II) में दिये गए दिशा निर्देश के आधार पर नहीं है , बिना अन्य सम्बंधित संगठनों से सलाह मशविरा किये मान उच्चतम न्यायालय में इस आशय का निर्णय पारित करवा लिये कि पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण पर छ ग हाई कोर्ट तीन महीने में निर्णय पारित करेI इससे आरक्षण विरोधी याचिका कर्ताओं को मौका मिला और दुश्मन को तलवार सौंपने जैसी स्थिति निर्मित हो गई। (Ajakscg)

इसी तीन महीने के भीतर निर्णय देने की बाध्यता में आनन फानन में हाई कोर्ट में सुनवाई की तिथि तय कर लम्बी बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था जब दिनांक 16 अप्रेल 24 को हाई कोर्ट से निर्णय आया तो पूरे अजा अजजा वर्ग के पैरों तले जमीन खिसक गई कि वर्तमान निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण नियम को ही निरस्त कर दिया गया है जिससे छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम आरक्षण रोस्टर विहीन हो चुका है।

अब SC ST में यह डर सताने लगा है कि कही वे अपने वर्तमान पद में ही रिटायर न हो जाय क्योंकि बची खुची पदोन्नतियां सरकार की मनमानी से बिना आरक्षण रोस्टर के भर दिए जाने का रास्ता और साफ हो गया हैI

सुप्रीम कोर्ट आर्डर तीन माह में सुनवाई हेतु

ज्ञातव्य हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 01/05/2023 को अपने फैसले में शासन प्रशासन को चलाने के लिए मानव संशाधन की आवश्यकता को देखते हुए राज्य शासन को सभी प्रकार की चयन प्रक्रिया,भर्ती प्रक्रिया एवम् पदोन्नतियां करने सम्बन्धी अंतिरम राहत प्रदान किया था जिसके एवज में शासन ने पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर को दरकिनार कर केवल भर्ती में रोस्टर लागू करने की कार्यवाही सम्बन्धी सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया। उक्त अंतरिम आदेश के पालन के लिए भी अजाक्स ने तत्काल सामान्य प्रशासन को पत्र लिखा पर सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को भी छ. ग. शासन द्वारा अंडर एस्टीमेट कर केवल भर्ती में आरक्षण लागु किया गया पदोन्नति में नहीं। (Ajakscg)

 

अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के बार बार समय देने के बावजूद पूर्व सरकार द्वारा नया नियम नहीं बनाकर पदोन्नति आरक्षण को दरकिनार करते हुए एससी एसटी के संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी यह बताना जरुरी है कि इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष स्वीकार भी किया कि उनसे मतलब सरकार से गलती हुई थी कि बिना क्वान्टिफिएबल डेटा बनाये ही नियम बना दिया गया था। क्या वर्तमान सरकार पूर्व सरकार में हुई गलतियों में सुधार कर हाई कोर्ट के वर्तमान गाइड लाइन (निर्णय दिनांक 16-04-24) के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के लिये तीन महीने के भीतर नया नियम बनायगी या फिर अन्य राज्यों की तरह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पदोन्नति में आरक्षण को दसों साल तक लटकाकर बिना आरक्षण रोस्टर के पदोन्नति देती रहेगी। (Ajakscg)

भर्ती पदोन्नति दोनों में आरक्षण लागू करने सुप्रीम कोर्ट आर्डर

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स तत्काल इसकी समीक्षा के लिये एक आवश्यक बैठक रविवार दिनांक 21-4-24 को दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यालय (अजाक्स) गुरू घासीदास प्लाजा आमा पारा जी.ई. रोड रायपुर में बुलाई है कि आगे क्या रणनीति अख्तियार करें जिससे कि नया पदोन्नति नियम बनवाकर एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार को बचाया जा सके। (Ajakscg)

 

अजाक्स द्वारा आयोजित उक्त बैठक में समस्त अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी /प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है जो एस.सी. एस. टी. के संवैधानिक अधिकारों के लिये काम करते हैं। कृपया बैठक में अवश्य उपस्थित होवें। (Ajakscg)

 

🔥 सोशल मीडिया

फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए क्लिक करें

https://www.facebook.com/onlinebulletindotin

Ajakscg

व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/Cj1zs5ocireHsUffFGTSld

 

ONLINE bulletin dot। n में प्रतिदिन सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम, सम-सामयिक विषयों और कई अन्य के लिए onlinebulletin.in का अनुसरण करते रहें.

 

🔥 अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन में प्रकाशित किए जाने वाले सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक onlinebulletin.in को जरूर पहुंचाएं।


Back to top button