बड़ी खबर ! अब रिटायरमेंट के बाद की शादी, तो मिलेगी पारिवारिक पेंशन, जाने डिटेल… | Teacher Pension Rules
Teacher Pension Rules : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The teachers and employees of 4512 non-government aided secondary schools of Uttar Pradesh who get married after retirement, husband or wife, as the case may be, will get family pension. Special Secretary SP Singh has written in a letter sent to the Director of Secondary Education on September 4 that this system will be implemented with immediate effect. It has also been clarified that arrears will not be allowed for earlier periods.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : Teacher Pension Rules : प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह, पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। विशेष सचिव एसपी सिंह ने चार सितंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। साथ ही साफ किया है कि पूर्व की अवधि के लिए एरियर अनुमन्य नहीं किया जाएगा। (Teacher Pension Rules)
गिरधारी सिंह इंदर कुंवर इंटर कॉलेज लखनऊ से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्ति के बाद शादी की और पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 19 जुलाई 2021, 21 अक्तूबर 2021 व 23 मार्च 2022 को इस संबंध में रिपोर्ट भेजते हुए मार्गदर्शन मांगा था। इस मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने भी विधान परिषद में सूचना मांगी थी। (Teacher Pension Rules)
विशेष सचिव ने लिखा है कि 25 जून 1991 के शासनादेश में सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह को पारिवारिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसी प्रकार एडेड कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने भी 28 अगस्त को सहमति प्रदान की है। (Teacher Pension Rules)
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