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आत्मानंद विद्यालयों में प्रवेश के संवैधानिक आरक्षण की अवहेलना नहीं होगा बर्दास्त | Ajax

रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | Since in Swami Atmanand schools, there is a rule to give admission to the students in the prescribed seats only. Under which there is facility of education from class nursery and first to twelfth. As per the Right to Education Act, in compliance with Article 15(4) and 15(5) of the Constitution, it is necessary to make provision for reservation in proportion to the population of the deprived classes, scheduled castes, tribes and other backward classes in these schools.

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डा. लक्षमण भारती

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ सेजेस एकमिशन/2023-24/05 नया रायपुर दिनांक 05-04-2023 द्वारा जारी स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रवेश नियम विसंगतियों से युक्त है।(Ajax)

 

उपरोक्त उपरोक्त विसंगति पर छत्तीसगढ़ अजाक्स ने संज्ञान लिया है प्रांताध्यक्ष डा लक्ष्मण भारती ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2023-24 से 380 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन किया जा रहा है; निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में यह एक उत्कृष्ट कदम है।(Ajax)

 

चूँकि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में निर्धारित सीटों में ही विद्याथियों को प्रवेश दिये जाने का नियम है। जिसके अंतर्गत कक्षा नर्सरी और पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई की सुविधा है। यथा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत् इन विद्यालयों में भी संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 15 (5) का अनुपालन करते हुए वंचित वर्गों अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।(Ajax)

 

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 15 (5) में स्पष्ट उल्लेखित है कि ’’ राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा अनुदानित हो या न हो प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करेगा।’’(Ajax)

 

उक्त संवैधानिक नियम के आधार पर ही सिमित प्रवेश संख्या वाले सभी उच्च एवं  व्यवसायिक, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि पाठ्यक्रमों में उक्त वंचित वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान है। चूँकि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भी सीमित सीटों के लिये प्रवेश नियम है और जवकि इन वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान नहीं होना संवैधानिक नियमों का अवमानना है।

 

अतः सरकार को आवेदन दिया गया है कि उक्त संदर्भित पत्र में संशोधन कर स्वामी आत्मानंद विद्यालयो में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश में नियमानुसार आरक्षण दिये जाने का कंडिका जोड़ने का कष्ट करें जिससे कि इन वंचित वर्गों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का लाभ मिल सके।

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