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कामकाज में मनमानी और पद के दुरुपयोग पर सहकारिता विस्तार अधिकारी निलंबित l ऑनलाइन बुलेटिन

मुंगेली l (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) l मुंगेली में सहकारिता विभाग में सीईओ के पद पर पदस्थ कैलाश कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी कैलाश कश्यप के खिलाफ ऋण माफी की राशि का नियम विरुद्ध तरीके से उपयोग करते हुए समिति कर्मचारियों के वेतन के रूप में समानुयोजित करने, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चचेरे भाई को तेलियापुरान समिति में नियुक्त करने, विभागीय कामकाज में मनमानी व लापरवाही बरतने, कामकाज में अनुपस्थित रहने समेत अन्य बिंदुओं पर शिकायत करते हुए मुंगेली उप पंजीयक कार्यालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पंजीयक को पत्र भेजा गया था। सहकारी संस्थाएं के अपर पंजीयक एचके नामदेव ने निलंबन आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने कहा है।

 

बता दें कि सहकारिता विस्तार अधिकारी कैलाश कश्यप के खिलाफ ऋण माफी की राशि का नियम विरुद्ध तरीके से उपयोग करते हुए समिति कर्मचारियों के वेतन के रूप में समानुयोजित करने, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चचेरे भाई को तेलियापुरान समिति में नियुक्त करने, विभागीय कामकाज में मनमानी व लापरवाही बरतने, कामकाज में अनुपस्थित रहने समेत अन्य बिंदुओं पर शिकायत करते हुए मुंगेली उप पंजीयक कार्यालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पंजीयक को पत्र भेजा गया था।

पंजीयक कार्यालय से जांच के दौरान सहकारिता विस्तार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका उचित जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कैलाश कश्यप के विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें बिलासपुर संभागीय कार्यालय में अटैच किया गया है।


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